अकोला महानगरपालिका (सोर्स: सोशल मीडिया) 
अकोला

महानगरपालिका चुनाव: प्रचार के लिए लेनी होगी परमिशन नहीं तो होगी कार्रवाई, जानिए क्या है नियम

Maharashtra Municipal Election: महानगरपालिका चुनाव से पहले प्रचार पर सख्ती बढ़ गई है। बिना अनुमति होर्डिंग-बैनर लगाने पर कार्रवाई होगी। मनपा मुख्यालय में प्रचार अनुमति के लिए स्वतंत्र कक्ष शुरू।

आकाश मसने

Election Campaign Rules: आगामी महाराष्ट्र के महानगरपालिका चुनावों की पृष्ठभूमि में पूरे राज्य में आने वाले दिनों में प्रचार की गहमागहमी बढ़ने वाली है। होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर और कटआउट्स के माध्यम से प्रचार करने की प्रवृत्ति उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों में बढ़ रही है। लेकिन ऐसे प्रचार के लिए मनपा चुनाव विभाग से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी उद्देश्य से गुरुवार से मनपा मुख्य कार्यालय में स्वतंत्र अनुमति कक्ष शुरू किया गया है।

चुनाव आचार संहिता का प्रभावी पालन हो और प्रचार से संबंधित सभी अनुमतियां एक ही स्थान पर मिल सकें, इसके लिए मनपा चुनाव विभाग ने यह कक्ष शुरू किया है। इस कक्ष के माध्यम से होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बैनर, वाहनों पर प्रचार, दीवारों पर लगाए जानेवाले चित्र और ध्वनिवर्धक उपयोग जैसी सभी गतिविधियों के लिए मंजूरी दी जाएगी।

तो की जाएगी कार्रवाई

शहर की सड़कों, चौराहों, उड़ान पुलों या निजी इमारतों पर होर्डिंग्स और फ्लेक्स लगाने से पहले मनपा चुनाव विभाग की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएंगे और संबंधित उम्मीदवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाते समय यातायात बाधा या सुरक्षा समस्या उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखना अनिवार्य है। प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर फ्लेक्स, बैनर, झंडे या ध्वनिवर्धक लगाने के लिए भी अलग अनुमति लेनी होगी। वाहन का नंबर, प्रचार की अवधि, मार्ग और ध्वनिवर्धक की क्षमता जैसी जानकारी आवेदन पत्र में देना आवश्यक है। अनुमति अवधि से अधिक समय तक वाहन का उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी।

ध्वनिवर्धक और सभा की अनुमति

प्रचार सभा, रैली, जुलूस या कॉर्नर मीटिंग में ध्वनिवर्धक का उपयोग करने के लिए मनपा चुनाव विभाग के साथ पुलिस विभाग की संयुक्त अनुमति आवश्यक होगी। समय सीमा, ध्वनि स्तर और स्थान से संबंधित शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

नियमभंग पर कार्रवाई

बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर लगाए गए होर्डिंग्स और फ्लेक्स मनपा की टीम द्वारा हटाए जाएंगे। साथ ही खर्च की राशि उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ी जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों और दलों को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

शासकीय संपत्तियों पर प्रचार निषिद्ध

निजी इमारत, कंपाउंड दीवार, दूकान या स्थान पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक की लिखित सहमति आवेदन पत्र के साथ देना आवश्यक है। इसके बिना मनपा अनुमति नहीं देगी। सरकारी इमारतों, विद्यालयों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने पर सख्त मनाई है।

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