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उच्च आय वर्ग के ऐसे नागरिक, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता पूरी नहीं करते, उनसे स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने को कहा गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी रवींद्र यन्नावार ने कहा कि अपात्र नागरिक योजना का लाभ लेते पाए गए तो उनका राशन बंद कर राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।
प्रशासन का उद्देश्य गरीबों, मजदूरों और पात्र जरूरतमंद परिवारों तक उचित दर पर अनाज पहुंचाना है।
Akola Ration Card Eligibility Rules: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले अनाज का लाभ ले रहे उच्च आय वर्ग के नागरिक स्वयं योजना से बाहर हो जाएं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। यदि उच्च आय वर्ग के अपात्र नागरिक राशन योजना का लाभलेते पाए गए, तो उनका राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। यह चेतावनी जिला आपूर्ति अधिकारी रवींद्र यन्नावार ने दी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमका उद्देश्य नागरिकों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना और उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराना है।
प्रशासन का कहना है कि योजना का लाभ गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद पात्र परिवारों तक पहुंचाना आवश्यक है। राशन कार्डों को आरसीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा रहा है तथा प्रत्येक लाभार्थी का आधार कार्ड जोड़कर जानकारी अद्यतन की जा रही है। इसका उद्देश्य अनाज वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उच्च आय वर्ग के ऐसे नागरिक, जो पात्रता नहीं रखते और फिर भी राशन योजना का लाभ लेते पाए जाएंगे, उनका अनाज बंद कर राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी रवींद्र यन्नावार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनाज अनुदान से बाहर निकलने के लिए संबंधित तहसील कार्यालय में निर्धारित आवेदन जमा करें और प्रशासन को सहयोग दें। साथ ही, नागरिकों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास नहीं करने का भी आग्रह किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराना है।
जिला आपूर्ति अधिकारी रवींद्र यन्नावार ने कहा कि जिले में कुछ उच्च आय वर्ग के नागरिक अपात्र होने के बावजूद खाद्यान्न अनुदान का लाभ ले रहे हैं। ऐसे नागरिकों से स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने की अपील की गई है। इसके लिए संबंधित तहसील के आपूर्ति विभाग में जाकर आवेदन करना होगा। राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाकर गैर-प्राथमिकता परिवार (एनपीएच) अथवा श्वेत राशन कार्ड श्रेणी में स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।