Ahilyanagar Model Code Of Conduct: अहिल्यानगर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य का कोई भी नागरिक यह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक है, जहां वह निवास करता है। साथ ही, अहिल्यानगर स्थानीय निकाय मतदाता सूची के 10 मतदाताओं को प्रस्तावक (नॉमिनेटर) के रूप में शामिल करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. पंकज आशिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
डॉ. आशिया ने स्पष्ट किया कि 23 मई को शिरडी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रस्तावित कार्यक्रम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक निजी कंपनी का कार्यक्रम है। विधान परिषद के अहिल्यानगर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा।
जिला कलेक्टर डॉ. पंकज आशिया इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। जिले की सभी 14 तहसील कार्यालयों को मतदान केंद्र बनाया जाएगा। मतगणना जिला स्तर पर अहिल्यानगर शहर में होगी। नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। अहिल्यानगर जिले की कुल 18 स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में से 15 संस्थाओं के सदस्य इस चुनाव में मतदाता होंगे।
अहिल्यानगर नगर निगम के अलावा संगमनेर, कोपरगांव, राहाता, श्रीरामपुर, राहुरी, देवलाली प्रवरा, पाथर्डी, श्रीगोंडा, शेवगांव और जामखेड नगर परिषदों तथा शिरडी, अकोले, कर्जत, पारनेर और नेवासे नगर पंचायतों के पार्षद मतदाता होंगे। यहां कुल 461 मतदाता हैं, जिनमें 420 निर्वाचित और 41 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। जिला कलेक्टर डॉ. आशिया ने बताया कि जिला परिषद की 75 सीटें, पंचायत समिति सभापति की 14 सीटें और भिंगर कैंटोनमेंट बोर्ड की 7 सीटों के चुनाव नहीं हुए हैं। इस कारण कुल 96 सीटें रिक्त हैं।
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इस चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। मतदाताओं को उम्मीदवारों के सामने अपनी प्राथमिकता क्रम संख्या दर्ज करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष पेन उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के लिए जंबो बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से एक स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।
अहिल्यानगर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति और भिंगर कैंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य मतदाता नहीं हैं, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू की जाए या नहीं, इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है। फिलहाल पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। राजनीतिक दलों के झंडे, पोस्टर और बैनर हटाए जा रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डॉ. आशिया ने कहा।