Madhya Pradesh High Court News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि प्रकरण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय कर दी है।
यह मामला भोपाल की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रहे उस मानहानि परिवाद से जुड़ा है, जिसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने दायर किया है। विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह परिवाद पूरी तरह निराधार है और इसमें लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने अदालत से समन और परिवाद दोनों को निरस्त करने की मांग की।
कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 में झाबुआ में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे का नाम लिया था। उनके अनुसार इस बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।
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इसी बयान को आधार बनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 12 मई को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।