राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय चौहान (सोर्स- सोशल मीडिया) 
जबलपुर

Rahul Gandhi Speech Row: हाईकोर्ट में टली सुनवाई, कार्तिकेय चौहान वाले मामले में 14 मई को आ सकता है बड़ा फैसला

Madhya Pradesh News: राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय चौहान मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 14 मई को होगी अंतिम बहस, कोर्ट जारी कर सकता है बड़ा आदेश।

सजल रघुवंशी

High Court Hearing Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े बयान मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है। पनामा पेपर लीक प्रकरण को लेकर दिए गए बयान पर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में चल रही है। यह प्रकरण अब अंतिम सुनवाई के चरण में पहुंच चुका है। हालांकि सुनवाई की तारीख आगे बड़ा दी गई है और अगली तारीख 14 मई तय की गई है।

अब 14 मई को होगी सुनवाई

इस प्रकरण में 12 मई को अंतिम सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 14 मई दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है। राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से अहम माने जा रहे इस मामले पर अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जा सकता है।

2018 का है यह मामला

बता दें कि, यह पूरा मामला वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा है। सभा को संबोधित करते समय राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक प्रकरण का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। बाद में इसी बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की गई।

कार्तिकेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में की थी शिकायत

कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा के दौरान ऐसे बयान दिए, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने दिसंबर 2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करते हुए राहुल गांधी को समन जारी करने के आदेश दिए थे।बता दें कि कार्तिकेय ने दावा किया कि बयान से उनकी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

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