इंदौर हाईकोर्ट (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
इंदौर

इंदौर के DAVV में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ, MP हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया 75 दिन का समय

Student Union Election DAVV: डीएवीवी इंदौर में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ, MP हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 75 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न कराने का दिया कड़ा निर्देश।

अंशुल मुकाती, सजल रघुवंशी

HIGHLIGHTS:

  • इंदौर के डीएवीवी में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ।

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव के लिए 75 दिन का समय दिया।

  • न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने सुनाया फैसला।

  • 3 अगस्त के आदेश के बावजूद सितंबर में नहीं हुए थे चुनाव।

Devi Ahilya University Student Election: इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डेएवीवी) में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए 75 दिनों का समय दिया है।

5 नवंबर यानी आज न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका अरुणेश मिश्रा विरुद्ध अनुपम राजन एक अन्य पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।

3 अगस्त वाले आदेश के बावजूद नहीं हुए चुनाव

गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में काफी लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक भागीदारी और अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को लेकर इससे पहले हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के तहत मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग छात्रों द्वारा उठाई गई थी। इसी साल 3 अगस्त को मुख्य न्यायाधिपति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति प्रदिप मित्तल की खंडपीठ ने छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

अकादमिक कैलेंडर के हिसाब से सितंबर में कराने थे चुनाव

गौरतलब है कि, अदालत में सुनवाई के दौरान अकादमिक सत्र 2026-27 का कैलेंडर राज्य शासन द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें इसी साल सितंबर में छात्रसंघ चुनाव कराने का उल्लेख था। उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनाव आयोजित कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन समय निकलने के बाद भी इंदौर के डीएवीवी में यह चुनाव नहीं हुए। जिसके बाद याचिकाकर्ता अरुणेश मिश्रा ने अवमानना याचिका दायर कर पहले आदेश का पालन नहीं होने का मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया।

75 दिनों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश और डीएवीवी में चुनाव नहीं होने से जुड़े तथ्यों पर विचार किया। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 75 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। अब प्रशासन को निर्धारित समय-सीमा में चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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