सूचना के अधिकार और सरकारी पारदर्शिता को दर्शाता तस्वीर (सौ. एआई) 
लाइफस्टाइल

National Freedom of Information Day: एक जिद से शुरू हुआ आंदोलन; पढ़ें आज के दिन का दिलचस्प इतिहास

Right to Information History: हर साल 16 मार्च को नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है जिसका उद्देश्य लोगों को सूचना के अधिकार और सरकारी पारदर्शिता के महत्व के प्रति जागरूक करना है।

प्रीति शर्मा

James Madison Birthday: किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की सरकार कितनी पारदर्शी है और उसके नागरिक कितने जागरूक हैं। हर साल 16 मार्च को दुनिया भर में विशेषकर अमेरिका में नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे (National Freedom of Information Day) मनाया जाता है। यह दिन न केवल सूचना की स्वतंत्रता का प्रतीक है बल्कि यह आम आदमी को सरकारों से सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने की शक्ति भी देता है।

क्यों मनाया जाता है यह दिन

इस खास दिन का संबंध अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले जेम्स मैडिसन (James Madison) से है। 16 मार्च को उनका जन्मदिन होता है। मैडिसन सूचना की स्वतंत्रता और सरकारी पारदर्शिता के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। उनका मानना था कि एक ऐसी सरकार जहाँ जनता के पास जानकारी का अभाव हो वह केवल एक तमाशा या त्रासदी बनकर रह जाती है। उनके इन्हीं विचारों ने आगे चलकर सूचना के अधिकार (RTI) जैसे कानूनों की वैश्विक नींव रखी।

सूचना का अधिकार: लोकतंत्र का रक्षक

सूचना की स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है कि सरकारी कामकाज, नीतियां और खर्च किए गए धन का पूरा ब्योरा जनता के सामने हो। यह पत्रकारों, शोधकर्ताओं और नागरिक अधिकार समूहों के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। इसके जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। डिजिटल युग में जहां फेक न्यूज़ का खतरा बढ़ रहा है वहां आधिकारिक और सही सूचना तक पहुँच होना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत के संदर्भ में महत्व

हालांकि यह दिवस अमेरिकी इतिहास से प्रेरित है लेकिन इसका संदेश वैश्विक है। भारत में भी सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) इसी विचारधारा का विस्तार है। भारत का आरटीआई कानून दुनिया के सबसे मजबूत सूचना कानूनों में से एक माना जाता है। इसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकता है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

आज के समय में चुनौतियां

भले ही सूचना की आजादी के लिए कानून बने हों लेकिन आज भी डेटा गोपनीयता, सरकारी गोपनीयता कानून और सूचना देने में देरी जैसी कई चुनौतियां सामने आती हैं। नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे हमें याद दिलाता है कि सूचना तक पहुंच केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है।

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