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घर खरीदना है? क्या PF एडवांस से पैसे निकाल सकते है? यहां है आपके सवालों के जवाब

वैष्णवी वंजारी

नई दिल्ली: जैसा की हम जानते है, प्रोविडेंट फंड कामकाजी लोगों के लिए बचत का एक अच्छा तरीका है। ईपीएफओ के सदस्य संपत्ति खरीदने के लिए पीएफ फंड से अग्रिम पैसा निकाल सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईपीएफओ प्लॉट की खरीद, घर के निर्माण या खरीद के लिए पीएफ खाते से हाउस बिल्डिंग एडवांस देता है। आइए जानते है इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी... 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि घर खरीदने के लिए यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए पांच साल की ईपीएफ सदस्यता जरूरी है। इसके साथ ही खाते में ब्याज सहित कम से कम एक हजार रुपये होने चाहिए।

प्लॉट की खरीदने के लिए 24 महीने का वेतन डीए के साथ या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा और प्लॉट का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो। इस एडवांस को पाने के लिए आपको उमंग ऐप या बाद में ईपीएफओ की वेबसाइट पर फॉर्म 31 भरना होगा।

आप उमंग ऐप, वेबसाइट या अपने मोबाइल से एक एसएमएस भेजकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। EPF अकाउंट के लिए किसी भी कर्मचारी की सैलरी का 12 फीसदी काटा जाता है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कटौती का 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है, जबकि 3.67 फीसदी ईपीएफ में जाता है।

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