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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: झंडा संहिता में किया बदलाव, अब दिन-रात फहराया जा सकेगा तिरंगा

मृणाल पाठक

नई दिल्ली: मोदी सरकार (Central Government) ने देश की झंडा संहिता (Flag Code of India) में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत लोग अब तिरंगा (Tricolor) दिन और रात दोनों समय फहरा सकेंगे। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज (National flag) का इस्तेमाल किया जा सकता है। ‘आजादी का अमृत महोत्वस’ के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है और इसी वजह से यह अहम कदम उठाया है। 

सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है। 

पत्र के अनुसार, भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के द्वारा संशोधन किया गया है। वहीं, भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा: ‘‘जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।’’  

बता दें कि, इससे पहले, तिरंगे (Tricolour) को केवल सूर्योदय (Sunrise) से सूर्यास्त (Sunset) तक ही फहराने का आदेश था। ऐसे में झंडा संहिता (flag code) के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, "राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटा और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा।" इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल की अनुमति नहीं हुआ करती थी।

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