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अभिनेता साहिल खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अदालत ने अग्रिम जमानत दी

आसिफ सईद

मुंबई: एक्टर साहिल खान (Actor Sahil Khan) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ी राहत मिली है। साहिल खान को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने साहिल खान को शिकायतकर्ता बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल (Body Builder Manoj Patil) के खिलाफ कुछ भी ट्वीट या पोस्ट नहीं करने का निर्देश दिया है। साहिल खान को कोर्ट ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत की अनुमति दी है।

एएनआई के अनुसार, बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल की मानहानि और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता साहिल खान को अग्रिम जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साहिल खान को शिकायतकर्ता पाटिल के सोशल मीडिया पर पोस्ट या फिर ट्वीट नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साहिल खान को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है।

दरअसल, बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल के आत्महत्या करने का प्रयास करने के मामले में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने अभिनेता साहिल खान  के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने साहिल के खिलाफ मनोज पाटिल को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। मनोज पाटिल ने इसी साल सितंबर में आत्महत्या करने का प्रयास किया था जिसके बाद उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में मनोज के परिवार ने साहिल खान के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।

हालांकि तब साहिल खान उनपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। साहिल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि, वो केवल स्टेरॉयड रैकेट का शिकार हुए व्यक्ति की मदद कर रहे थे और मुंबई पुलिस जल्द सच्चाई सामने लाएगी। उन्होंने कहा था कि, इस मामले में राज फौजदार नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर संपर्क कर उन्हें बताया था कि, मनोज पाटिल ने उन्हें कथित तौर पर एक्सपायर स्टेरॉयड बेचा और उससे लाख रुपए भी लिए थे। 

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