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मौजूदा नियमों के अनुसार भर्ती के समय अविवाहित होना जरूरी है।
2 साल के विस्तार के तहत अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल कर लिया जाएगा।
अब अग्निवीर कुल 6 साल तक सेवा दे सकेंगे।
Agnipath Scheme 2026 2 Year Extension: अग्निपथ योजना में अब सभी अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल कर लिया जाएगा। पहले चार साल की सेवा अवधि के बाद 25% अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा, और बाकी बचे 75% अग्निवीरों को बिना किसी सीमा के दूसरी सेवा अवधि के बाद शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए मुख्य शर्तें यह हैं कि अग्निवीर इसके लिए इच्छुक हो, शारीरिक रूप से फिट हो और अनुशासित हो।
इस फैसले के बाद अब अग्निवीरों की शादी को लेकर सवाल खड़े हो गए है। अग्निवीरों को अब तक अपनी सेवा के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन, अब 2 साल के एक्सटेंशन मिलने के बाद अब सरकार इस नियम को लेकर विचार कर सकती है। चलिए आपको बताते है कि आखिर अग्निपथ योजना एक्सटेंशन क्या है, जिसमें शादी के नियम को लेकर नया फैसले पर विचार किया जा रहा है।
अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक भर्ती कार्यक्रम है। इसके तहत युवा 'अग्निवीर' के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा दे सकते हैं। आमतौर पर, 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवा इसमें शामिल होते हैं।
शुरुआत में, अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के कार्यकाल के लिए की जाती थी। रक्षा मंत्रालय ने इसमें 2 साल का विस्तार किया है। रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि लगभग 75% अग्निवीर, 4 साल पूरे होने के बाद नौकरी छोड़ने के बजाय, अपनी सेवा को 2 और साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लगभग 25% अग्निवीरों को 4 साल बाद स्थायी सैन्य सेवा के लिए चुना जाता है।
अग्निपथ योजना के मौजूदा नियमों के अनुसार भर्ती के समय अविवाहित होना जरूरी है। उम्मीदवारों का भर्ती के समय अविवाहित होना अनिवार्य है। अग्निवीरों को अपनी शुरुआती 4 साल की सेवा अवधि के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं है।
सेना का कहना है कि शुरुआती चार सालों में कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग, ऑपरेशनल ड्यूटी और सख्त अनुशासन होता है, जिसके लिए देश की सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना जरूरी है।
2 साल के विस्तार के कारण, अब अग्निवीर कुल 6 साल तक सेवा दे सकेंगे। जो युवा 17.5 से 21 साल की उम्र में भर्ती हुए थे, वे 6 साल पूरे होने तक 24 से 26 साल के हो जाएंगे। चूंकि 20 से 30 साल की उम्र के बीच युवा अक्सर शादी करने और अपना घर बसाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि क्या उन्हें शादी करने के लिए पूरे 6 साल तक इंतजार करना होगा।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने घोषणा की है कि 4 साल पूरे होने के बाद, अग्निवीरों के पास दो रास्ते होंगे।
रेगुलर कैडर (25%): जिन्हें स्थायी सेवा के लिए चुना जाएगा, उन्हें नियुक्ति के बाद शादी करने की अनुमति होगी।
2 साल का विस्तार (75%): जो लोग 2 साल के विस्तार का विकल्प चुनेंगे, उन्हें रक्षा मंत्रालय के आगामी आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इन दिशानिर्देशों से यह स्पष्ट होगा कि क्या इन अतिरिक्त 2 वर्षों के दौरान शादी करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
रक्षा विभाग के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि सशस्त्र बल उन अग्निवीरों के लिए पारिवारिक और व्यक्तिगत नियमों की समीक्षा कर रहे हैं, जो 4 साल से अधिक समय तक सेवा देंगे।
फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 4 वर्षों के दौरान शादी पर लगी रोक सख्ती से लागू रहेगी। इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक नया नियम जारी नहीं किया गया है, लेकिन 2 साल के एक्सटेंशन की अवधि के दौरान कुछ छूट देने पर विचार किया जा रहा है।