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दिल्ली

दिल्ली में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.7 लाख नाम हटे, कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? ऐसे दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

Delhi Voter List: दिल्ली की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.7 लाख नाम हटाए गए हैं। यदि आपका नाम कटा है, तो परेशान न हों; 30 सितंबर तक फॉर्म 6 भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

अनन्या तिवारी

Delhi Voter List Revision: देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग की ओर से देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया को पूरा करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाना है, ताकि कोई भी पात्र वोटर छूट न जाए और सभी अयोग्य वोटरों को बाहर किया जा सके। इसी कड़ी में अब दिल्ली में भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन इस नई सूची के आते ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि दिल्ली के रिकॉर्ड 47.7 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।

दिल्ली के कुल वोटरों में से इतने लाख नाम हुए बाहर

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद दिल्ली की वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है। दिल्ली में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.45 करोड़ (1,45,10,299) थी। इस बड़ी आबादी में से सीधे 47.7 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। इस भारी कटौती के बाद, अब जारी की गई नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दिल्ली के कुल मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 97.5 लाख रह गई है।

आखिर क्यों काटे गए इतनी बड़ी संख्या में नाम?

इतनी भारी संख्या में नाम हटाने के पीछे चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट वजह बताई है। आयोग द्वारा दिल्ली में घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने और मतदाताओं की जानकारी जुटाकर उसे डिजिटल करने की प्रक्रिया चलाई गई थी। यह पूरा अभियान 30 जून से शुरू होकर 17 अगस्त तक चला था।

इस समयावधि के दौरान दिल्ली के कुल मतदाताओं में से केवल 67.18 प्रतिशत लोगों के फॉर्म ही डिजिटाइज किए जा सके। बाकी बचे जिन 47.7 लाख मतदाताओं की भौतिक जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई, उन्हें 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट और अन्य' (ASDDO) कैटेगरी में 'जानकारी न मिल पाने वाले' के तौर पर रख दिया गया और इसी आधार पर उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

30 सितंबर तक का है समय

यदि आपका नाम भी इस नई ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली शहर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जनता को राहत देते हुए बताया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वे अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज करा सकते हैं।

  • प्रभावित लोग आगामी 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और सभी जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं।

  • चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दावों और आपत्तियों की जांच व नोटिस निपटाने की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

कब जारी होगी अंतिम सूची? झारखंड में भी हुई थी ऐसी कार्रवाई

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी आपत्तियों का पूरी तरह निपटारा करने के बाद दिल्ली में इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली से पहले चुनाव आयोग ने इसी प्रक्रिया के तहत झारखंड में भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें 43 लाख से अधिक वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे।

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