Demolation Image, High Court Logo ( Source- Design Image) 
दिल्ली

उत्तम नगर में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट सख्त, हत्याकांड के आरोपियों के घरों को गिराने की कार्रवाई पर बढ़ी रोक

High Court Stay: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में हुई युवक की हत्या के मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को भी निर्देश दिए।

सजल रघुवंशी

Delhi High Court On Bulldozer Action: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में होली वाले दिन हुई 26 साल के एक युवक की हत्या के मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से कहा कि हत्या के आरोपियों के घरों को गिराने की कार्रवाई न की जाए।

जस्टिस अमित बंसल ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें आरोपियों के घरों को गिराए जाने से बचाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुलिस संरक्षण की मांग और संभावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर अलग-अलग याचिका दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

एमसीडी के वकील ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान एमसीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने कोर्ट को बताया कि गिराई गई बिल्डिंग एक सड़क के कब्जे वाले हिस्से पर बनी थी। एमसीडी ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता के घर एक सड़क पर कब्जा करके बनाए गए थे। कानून कहता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले आरोपियों को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है।

याचिकाकर्ता ने सड़क पर कब्जा किया है- एमसीडी

एमसीडी ने कहा कि जो तोड़फोड़ हुई है, वह सिर्फ बिना इजाजत का कंस्ट्रक्शन नहीं है। उन्होंने सड़क पर कब्जा किया है। यह कोई अकेली कार्रवाई नहीं थी। यह एक नियमित काम था। याचिकाकर्ता ने सड़क पर कब्जा किया है, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई।"एमसीडी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता से कहा जाना चाहिए कि वह हलफनामे में बताएं कि जिन घरों की बात हो रही है, वह सड़क पर नहीं हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर वह मकान सार्वजनिक सड़क पर हैं, तब भी नोटिस जारी होना चाहिए।

एमसीडी तोड़फोड़ तक सीमित रहे याचिका- एसजी

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सुझाव दिया कि याचिका सिर्फ एमसीडी के तोड़फोड़ तक ही सीमित होनी चाहिए और मर्डर केस की पुलिस जांच से इसका कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को नई याचिका दाखिल करने के लिए कहा।

बुलडोजर एक्शन का वीडियो वायरल

होली हत्याकांड में आरोपी के घर के अवैध हिस्से को 8 मार्च को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, यह वीडियो स्थानीय लोगों ने शेयर किए हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मामले में आरोपी 'निजामुद्दीन' के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।

हालांकि इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को सही ठहराया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने इस कार्रवाई की सराहना की।

Weather Update: देश भर में बारिश से हाहाकार! गुरुग्राम में हालात बेकाबू, 12 राज्यों में IMD का अलर्ट

UP की महिलाओं का कमाल! 5 मिल्क कंपनियों ने 5,716 करोड़ का किया कारोबार, 3.88 लाख महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

CJP के दीपके ने किसे बताया देश का सबसे बेस्ट PM? इन नेताओं को बताया बेस्ट CM

Sainik School Recruitment 2026: लैबोरेटरी असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती, 71,400 तक सैलरी; ऐसे करें आवेदन

7 साल बाद भारत आएंगे शी जिनपिंग! सितंबर में दिल्ली पहुंचने की तैयारी, 400 अधिकारियों का डेलिगेशन भी आएगा