आरोपी गिरफ्तार (सोर्स- सोशल मीडिया)
दुर्ग

म्यूल अकाउंट देने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, दुर्ग में अब 33 लोग जा चुके हैं जेल

Cyber Fraud News: म्यूल अकाउंट देने वाले एक और आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपना बैंक खाता देकर कमीशन लेता था। वहीं मामले में अब तक 33 लोग जेल जा चुके हैं।

दिनेश कुमार चौहान, चंदू निर्मलकर

Highlights

  • दुर्ग पुलिस ने एक और आरोपी को सुपेला से किया गिरफ्तार।

  • बैंक खातों का इस्तेमाल देश के कई राज्यों में की साइबर ठगी।

  • सुपेला पुलिस ने आरोपी को दबोचा।

Another Accused Arrested in Cyber Fraud Case: देशभर में साइबर ठगी की रकम बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना सुपेला पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। आरोपी कमीशन के बदले अपने बैंक खाते के जरिए साइबर ठगी की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर करने की गतिविधि में शामिल था।

172 खाताधारकों से साइबर ठगी का मामला

पुलिस के अनुसार, गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर बंधन बैंक के 172 खाताधारकों से संबंधित साइबर धोखाधड़ी का मामला थाना सुपेला में दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी से प्राप्त रकम जमा करने और उसे आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था।

बैंक खाता देकर लेता था कमीशन

जांच के दौरान पुलिस ने शंकर पारा, शीतला तालाब के पास, अम्बे चौक, सुपेला निवासी प्रकाश मंगराज (23 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपने बैंक खाते के माध्यम से साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में शामिल था। इसके बदले कमीशन लिया जाता था। इस प्रकरण में पुलिस पहले ही 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। ताजा कार्रवाई के बाद अब तक कुल 33 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

कमीशन के लालच में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर

जांच में सामने आए तरीके के मुताबिक, आरोपी अपने बैंक खाते साइबर अपराध में संलिप्त लोगों को उपलब्ध कराते थे। इन खातों में ठगी की रकम जमा होने के बाद कमीशन लेकर उसे दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस तरह म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी से हासिल रकम को आगे पहुंचाने का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। मामले में सुपेला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3) और 318(4) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

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