भारतीय किसान (सौजन्य : सोशल मीडिया) 
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Sahakar Life Insurance : राजस्थान के इतने किसानों को मिला योजना का फायदा, राज्य सरकार ने जारी किए आंकड़े

पिछली सरकार के समय साल 2023-24 में सहकार लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत के 31 लाख किसानों ने लगभग 360 करोड़ रुपये का प्रीमियम वहन किया गया है। अब राज्य सरकार के द्वारा प्रीमियम कम किया गया है।

अपूर्वा नायक

जयपुर : राजस्थान के किसानों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में 31 लाख किसानों को सहकार लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में 172 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ मिला है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार के शानदार मैनेजमेंट से प्रदेश के 31 लाख किसानों को सहकार लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में 172 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट मिला है। उन्होंने कहा है कि सहकार लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में प्रीमियम की राशि किसानों के द्वारा वहन की जाती है।

उन्होंने बताया है कि पिछली सरकार के समय साल 2023-24 में सहकार लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत के 31 लाख किसानों ने लगभग 360 करोड़ रुपये का प्रीमियम वहन किया गया है। अब राज्य सरकार के द्वारा प्रीमियम कम किया गया है, जिससे किसानों के द्वारा साल 2024-25 लगभग 186 करोड़ रुपये का प्रीमियम भुगतान किया गया है।

दुर्घटना पर किसानों को मिलेगी हेल्प

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया है कि प्राइमरी लेंडिंग सोसाइटी में सदस्यों के लिए सहकार लाइफ सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम और राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना में क्रॉप लोन लेने वाले फॉमर्स मेंबर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए राज्य सहकार पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लागू है।

सहकार लाइफ सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम का फायदा

अगर किसी किसान की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके ऊपर सरकारी बैंक या फिर किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया है और मृतक किसान ने सहकार जीवन सुरक्षा बीमा स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो उसका सारा कर्ज माफ हो जाएगा। साथ ही किसान के परिवार को भी 10 लाख रुपये की इंश्योरेंस राशि दी जाती है। बिजनेस की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें

दोषियों के खिलाफ होगी कारवाई

उन्होंने बताया है कि साल 2023-24 में पिछली सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव नहीं किया है। इस कारण राज्य सहकार पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की क्रियान्वित नहीं की गई। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया है कि इंश्योरेंस स्कीम्स के अलग अलग प्रीमियम के मामले में कमेटी जांच करेगी तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि राज्य सहकार पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में हेल्थ सर्टिफिकेट लिए जाने का प्रावधान नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण एक भी मामला निरस्त नहीं किया गया है।

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