Khan Sir Arrest Stay Extended: पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज' में हुई फायरिंग की घटना के मामले में 'खान सर' को कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान, पटना सिविल कोर्ट ने आदेश दिया कि खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी। खान सर और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।
सुनवाई के दौरान, पटना पुलिस ने कोर्ट में केस की अपडेटेड डायरी भी पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आदेश दिया कि गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा फिलहाल बनी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी।
गौरतलब है कि पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' में 2 जून की रात हंगामा हुआ था। कोचिंग सेंटर पर पत्थरबाजी के बाद, खान सर के दो गार्ड्स पर हवा में दो-दो राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा था। शिकायत करने वालों का आरोप था कि यह फायरिंग खान सर के कहने पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने FIR में फैसल खान, जो 'खान सर' के नाम से मशहूर हैं उनका नाम भी शामिल कर लिया।
इस मामले में 'ज्ञान बिंदु GS एकेडमी' के डायरेक्टर रोशन आनंद को भी आरोपी बनाया गया था और शुरुआत में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनके भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और तब से वे जेल से रिहा हो चुके हैं।
मामले ने तब एक नया मोड़ लिया जब नेपाल के एक होटल में रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रोशन आनंद ने इस घटना के सिलसिले में फैजल खान पर हत्या का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया।
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इसके बाद कदमकुआं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने को लेकर विवाद हुआ। रोशन आनंद का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके विरोध में उन्होंने धरना दिया।
रोशन आनंद ने आरोप लगाया था कि इस मामले में उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। उनका कहना है कि जहां उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं 'खान सर' का नाम उसी मामले में होने के बावजूद पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है।
वहीं, खान सर का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल, कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के कारण उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई और पुलिस की जांच की प्रगति पर टिकी हैं।