Driving License online कैसे बनवाए। (सौ. Freepik) 
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बार-बार चालान कटने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, जानें नियम

Online DL Apply: कई बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से और चालान को नजरअंदाज करने से, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है ये हर देश में अलग होता है। ऐसे में आपको नियम पता होने चाहिए।

सिमरन सिंह

License Cancellation Challan Penalty: अगर आपने कई बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा हैं और चालान को नजरअंदाज किया हैं, तो यह लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। बहुत से लोग चालान भरने में लापरवाही करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार चालान कटने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है? आइए जानते हैं इससे जुड़े अहम नियम और दोबारा आवेदन की प्रक्रिया।

कितने चालान पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस?

भारत देश में हर राज्य के ट्रैफिक नियमों में थोड़ी बदलाव होता है। ऐसे में कहा जाता है कि कुछ राज्यों में अगर किसी व्यक्ति का लगातार तीन बार चालान कटता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। वहीं, कुछ राज्यों में यह सीमा 5 चालानों तक की भी होती हैं। इसके साथ ही बता दें कि चालान सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, बल्कि सड़क पर लगे कैमरों के जरिए भी कट सकता हैं। ऐसे में एक ही वाहन पर कई बार चालान लगने की संभावना, और यदि समय पर उनका भुगतान नहीं किया गया, तो लाइसेंस रद्द होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा कैसे करें आवेदन?

अगर आपका लाइसेंस रद्द, खो गया या एक्सपायर हो गया है, तो आप दो तरीकों से नया लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले https://parivahan.gov.in पर जाएं।
  • "ऑनलाइन सेवाएं" में जाकर "ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं" चुनें।
  • अपने राज्य का चयन करें।
  • "डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • कुछ राज्यों में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना अनिवार्य होता है।
  • फीस का भुगतान करें और स्टेटस वेरिफाई करें।

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (RTO जाकर)

  • नजदीकी RTO ऑफिस जाएं।
  • फॉर्म 2 (नया DL) या फॉर्म LLD (डुप्लिकेट DL) भरें।
  • सभी जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करें।
  • बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और टेस्ट (यदि लागू हो) दें।
  • ध्यान दें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
  • 40 साल से अधिक आयु वालों के लिए फॉर्म 1A (मेडिकल फिटनेस) जरूरी है।
  • डुप्लिकेट DL के लिए FIR की कॉपी भी लगानी होती है।

“अगर आप बार-बार चालान को नजरअंदाज करते हैं, तो न सिर्फ जुर्माना बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने का जोखिम भी उठाना पड़ सकता है।”

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