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9 मई को चालान माफी का मौका, दिल्ली में लगेगी नेशनल लोक अदालत, ऐसे निपटाएं पुराने जुर्माने

Delhi Lok Adalat 2026: गाड़ी पर भी पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और अब आप बिना किसी कानूनी झंझट के इसको निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक राहत की खबर है। 9 मई को लोक अदालत लगने वाली है।

सिमरन सिंह

Delhi Lok Adalat Challan Settlement: आपकी गाड़ी पर भी पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और अब आप बिना किसी कानूनी झंझट के इसको निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक राहत की खबर है। बता दें कि Delhi State Legal Services Authority की ओर से 9 मई 2026 को दिल्ली में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जहां पर आप अपने चालान को सुलझा सकते हैं। इस अदालत की खास बात यह है कि कई मामलों में यहां जुर्माना कम या माफ हो सकता है।

कब और कहां लगेगी लोक अदालत?

लोक अदालत की पूरी जानकारी दे तो इसको दिल्ली में 9 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह चलेगी। वहीं दिल्ली के कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट में इस अदालत को लगाया जाएगा। इस लिस्ट को देख कर आप अपनी पाास की या सुविधा के अनुसार किसी भी कोर्ट का चुनाव कर सकते हैं, इसके अलावा जहां आपका चालान जारी हुआ था, वहां भी आप इसे कर सकते है। लोक अदालत के बारें में बताए तो इसकी पहल छोटे ट्रैफिक मामलों को जल्दी निपटाने और लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलवाने के लिए की गई थी।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? जल्द करें नहीं तो होगा नुकसान

अगर आप भी लोक अदालत में शामिल होना चाहते है तो इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जिसकी प्रक्रिया एक दम आसान रखी गई है। लेकिन इन बातों को जान लेना भी जरूरी है।

  • रजिस्ट्रेशन की तारीख: 4 मई से 7 मई 2026
  • समय: सुबह 10 बजे से
  • वेबसाइट: https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat

इसके अलावा बता दे की लोक अदालत के लिए हर दिन 50,000 चालानों के टोकन जारी किए जाते है, इसके साथ ही कुल सीमा 2 लाख चालानों की रखी गई है। लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना चालान डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा और अपॉइंटमेंट लेटर साथ रखना होगा। इसमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि अगर आपने देर की तो यह मौका आपके हाथ से निकाल जाएगा।

किन चालानों का होगा निपटारा?

इस तरह की लोक अदालत में सिर्फ छोटे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालानों का ही निपटारा होता है। बता दें कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाने वाले चालान, ओवरस्पीडिंग के चालान, रेड लाइट जंप करने वाले चालान और नो पार्किंग के चालान की ही कार्रवाई की जाती है। इन चलानों के अलावा गंभीर मामलों जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन या बड़े एक्सीडेंट के केस यहां नहीं लिए जाएंगे। वहीं लोक अदालत में जाने से पहले आपकोो यह भी पता होना चाहिए की इस बार सिर्फ 31 जनवरी 2026 तक जारी चालान ही निपटाए जाएंगे।

जरूरी बातें: ये गलती पड़ी तो पड़ेगा महंगा

लोक अदालत में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें की आपके पास चालान और अपॉइंटमेंट लेटर की प्रिंट कॉपी हो और तय समय पर ही आप कोर्ट पहुंचें। इसके अलावा अगर कोर्ट जाने के बाद भी जुर्माना लगता है तो उसका भुगतान तुरंत करना होगा। वहीं केस की सुनवाई होते ही इसको चालान सिस्टम से हट जाएगा। ताकि लोगों को आगे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।

मौका है फायदा उठाएं

अगर आपके ऊपर भी 31 जनवरी 2026 तक का पुराने चालान लंबित हैं तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका होने वाला है। जिसमें आप बिना कोर्ट-कचहरी के लंबे चक्कर लगाए अपने केस को आसानी से खत्म कर सकते हैं।

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