डोनाल्ड ट्रंप, फोटो ( सोर्स. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : अमेरिका से मिली बड़ी खबर के अनुसार एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने के मामले में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में बीते साल ट्रंप को दोषी पाया गया था। इस बाबत न्यूयॉर्क की सर्वोच्च अदालत ने ट्रंप की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं ट्रंप की कानूनी टीम की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह सजा देने पर रोक नहीं लगा सकते हैं।
जानकारी दें कि, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में सुप्रीम कोर्ट से ए़डल्ट स्टार को गुप्त रूप से भुगतान (हश मनी) करने के मामले में बीते शुक्रवार को सजा सुनाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इस बाबत न्यूयॉर्क में जस्टीस जुआन एम। मर्चन की अदालत में आज ट्रंप को सजा सुनाएगी। सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने से न्यूयॉर्क की अदालतों के इनकार के बाद ट्रंप के वकीलों ने बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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मर्चन ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद बीते साल मई में ट्रंप को 34 आपराधिक आरोपों में दोषी पाया था। हालांकि ट्रंप आरोपों से इनकार करते रहे हैं। अभियोजन पक्ष पर बीते गुरुरवार को सुबह अदालत में अपना जवाब दाखिल कर सकता है। ट्रंप की टीम ने सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया है और कहा है कि इससे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की उनकी तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
जानकारी दें कि, ट्रंप को आगामी 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। हालांकि मर्चन ने संकेत दिए हैं कि वह ट्रंप को जेल की सजा नहीं सुनाएंगे और न ही कोई जुर्माना या रोक लगाएंगे, लेकिन ट्रंप के वकीलों का कहना है कि केवल दोषी करार दिए जाने पर भी ट्रंप की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा। वकील व ट्रंप के आगमी कार्यकाल के लिए सॉलीसिटर जनरल चुने गए जॉन सॉसर और न्याय विभाग में दूसरे उच्चस्तरीय भावी अधिकारी टॉड ब्लेंच ने उच्चतम न्यायालय में आपात सुनवाई के लिए याचिका दायर की है।
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वकीलों ने कहा है कि सजा सुनाए जाने में देरी होनी चाहिए और वे “राष्ट्रपति पद और संघीय सरकार के प्रति घोर अन्याय व नुकसान को रोकने” के लिए सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील कर रहे हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सैमुअल एलिटो ने अपने पूर्व ‘लॉ क्लर्क’ के कहने पर ट्रंप से फोन पर बात की। एलिटो ने कहा कि उनके पूर्व लॉ क्लर्क विलियम लेवी ने बीते मंगलवार दोपहर को ट्रंप से फोन पर बात कराई क्योंकि लेवी आगामी ट्रंप प्रशासन में नौकरी के लिए सिफारिश करवाना चाहते थे। न्यायाधीश अक्सर शीर्ष सरकारी व कानूनी संस्थानों की नौकरियों के लिए अपने पूर्व क्लर्कों के नामों की सिफारिश करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से सीधे संपर्क होना असामान्य प्रतीत होता है।
एलिटो ने कहा कि हालांकि दोनों के बीच ‘हश मनी’ मामले में ट्रंप की आपात याचिका या किसी अन्य अदालती मामले पर कोई बात नहीं हुई। एलिटो ने एक बयान में कहा, “हमारी बातचीत के समय मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाएगा।” इस पर जस्टीस ने कहा था कि भविष्य में न्यायालय के समक्ष आने वाले किसी अन्य मामले पर भी चर्चा नहीं हुई। (एजेंसी इनपुट के साथ)