

Donald Trump On US Citizenship: अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने के कानून पर बहस फिर से तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नियम और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर अपनी कड़ी असहमति जाहिर की है। उनका मानना है कि यह नियम वर्तमान समय के हिसाब से सही नहीं है और इसमें जल्द ही सुधार होना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में इस बड़ी और अहम कानूनी समस्या का कोई न कोई ठोस समाधान जरूर निकाल लिया जाएगा।
नॉर्थ डकोटा के मेडोरा में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकता के इस पुराने कानून पर जमकर निशाना साधा है। उनका दावा है कि जन्म से नागरिकता देने का यह विशेष प्रावधान दूसरे देशों के संपन्न लोगों के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं था। इसका मुख्य मकसद गृहयुद्ध के बाद केवल गुलामों के बच्चों को जरूरी नागरिक अधिकार और सम्मान देना था। उन्होंने कहा कि अमीर विदेशियों को अमेरिका में इसका अनुचित लाभ उठाना अब पूरी तरह से बंद करना चाहिए।
अपने इस अहम भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के अन्य बड़े फैसलों का भी बहुत ही प्रमुखता के साथ जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अदालत के इन हालिया फैसलों से अमेरिका में राष्ट्रपति के अधिकार पहले से काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। उनके अनुसार देश हित में और वर्तमान समय को देखते हुए राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रंप ने इसे अपनी भविष्य की सरकार और देश की जनता के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम बताया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने वहां मौजूद अपने तमाम समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका अब फिर से मेरिट यानी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर यह संकेत दिया कि उनकी सरकार भविष्य में नागरिकता और इमिग्रेशन से जुड़े कड़े नियमों में बड़े बदलाव के पक्ष में है। हालांकि इस दौरान उन्होंने अभी यह बिल्कुल भी नहीं बताया कि बर्थराइट कानून को लेकर आगे क्या अहम कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उनका यह कड़ा रुख बता रहा है कि वे इस मामले में बेहद गंभीर हैं।
जन्म से नागरिकता का यह बहुत ही अहम मुद्दा अमेरिका में लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार इस पुरानी और जटिल व्यवस्था में बड़े बदलाव की लगातार और पुरजोर वकालत करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी नेता इसे हमेशा अमेरिकी संविधान के तहत देश में पैदा होने वाले बच्चों को मिलने वाला एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार बताते रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस मुद्दे पर अमेरिका में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है।