संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया

UN court orders Russia to stop military operations in Ukraine
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हेग: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने बुधवार को रूस को आदेश दिया कि वह यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को रोक दे। हालांकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस शायद ही इस फैसले को मानेगा।

यूक्रेन ने दो हफ्ते पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए दलील दी थी कि रूस ने नरसंहार रोकने संबंधी 1948 की एक संधि का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन पर नरसंहार करने का झूठा आरोप लगाया और इसे मौजूदा आक्रमण के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष अमेरिकी न्यायाधीश जोन ई. डोनोग्यू ने कहा है कि ‘‘रूस 24 फरवरी को शुरू किए गए विशेष सैन्य अभियानों को तुरंत रोके।''

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