-
गुरु, 30 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- World »
- Setback Us Court Trump Blocks Birthright Citizenship Order
बर्थ सिटिजनशिप पर डोनाल्ड ट्रंप की चाल नाकाम, कोर्ट ने लगाई रोक
- Written By: अमन उपाध्याय
Birthright Citizenship Order: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर कोर्ट से करारा झटका मिला है। एक फेडरल अदालत ने जन्म आधारित नागरिकता खत्म करने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है।

डोनाल्ड ट्रंप, फोटो (सो. सोशल मीडिया)
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कोर्ट के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। गुरुवार को एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें जन्म से मिलने वाली नागरिकता समाप्त करने की बात कही गई थी। न्यू हैम्पशायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जोसेफ लाप्लांट ने आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि नागरिकता एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी से छीना नहीं जा सकता।
करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद जज जोसेफ लाप्लांटे ने फैसला सुनाते हुए इस मामले को क्लास एक्शन स्टेटस यानी सामूहिक याचिका का दर्जा दे दिया। इसका मतलब है कि ट्रंप प्रशासन के आदेश से प्रभावित होने वाले सभी बच्चे अब इस मुकदमे का हिस्सा माने जाएंगे। सुनवाई के दौरान जज लाप्लांटे ने कहा, “यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर ट्रंप प्रशासन का यह आदेश लागू होता है, तो कई बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित होना पड़ सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ट्रंप
न्यायाधीश लांप्लाटे ने अपने आदेश के साथ ट्रंप प्रशासन को 7 दिनों की राहत दी है। उन्होंने अपने फैसले को अस्थायी रूप से एक हफ्ते के लिए स्थगित करते हुए प्रशासन को ऊपरी अदालत में अपील का अवसर दिया है। इस कदम के बाद अब यह मामला दोबारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की संभावना प्रबल हो गई है। वहां न्यायाधीशों को यह विचार करना पड़ सकता है कि क्या लांप्लाटे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के अनुरूप है, जिसमें निचली अदालतों की ओर से प्रशासनिक आदेशों पर राष्ट्रव्यापी रोक लगाने की शक्ति को सीमित किया गया था।
सम्बंधित ख़बरें
Explainer: AI की दुनिया से ChatGPT का काम खत्म! चीन के KIMI के सामने सब फेल, ट्रंप के नाक के नीचे छिड़ी नई जंग
दक्षिण कोरिया सीमा पर भटका अमेरिकी सैन्य ड्रोन; उत्तर कोरियाई सीमा के पास हड़कंप, इलाके कराए गए खाली
धार्मिक जुलूस पर विवाद से सुलग उठा नेपाल, छह से ज्यादा शहरों में लगाया गया कर्फ्यू, तीन की मौत से भड़के लोग
नाटो की दहलीज तक पहुंची मिसाइल! पोलैंड में रात भर बजते रहे सायरन; युद्ध की आहट से सहमा यूरोप
वकील ने कही ये बात
मुकदमा दायर करने वाले वकील ने कहा कि अब कोई भी बच्चा इस अमानवीय आदेश का शिकार नहीं बनेगा। यह मुकदमा अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) और कुछ अन्य संगठनों ने मिलकर दायर किया था। याचिका एक गर्भवती महिला, दो अभिभावकों और उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों की ओर से दाखिल की गई थी।
यह भी पढे़ें:- बांग्लादेश में एक साल के अंदर 2,442 सांप्रदायिक हिंसा, ढाका में हिंदू असुरक्षित
अमेरिकी सरकार ने अदालत में यह दलील दी कि संविधान का 14वां संशोधन जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, जो देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, नागरिक माना जाएगा अवैध प्रवासियों के बच्चों पर लागू नहीं होता। सरकार का कहना था कि यह व्यवस्था गैरकानूनी प्रवास को बढ़ावा देती है और इससे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंचता है।
सारे दलिल कोर्ट में खारिज
हालांकि, न्यायाधीश लांप्लाटे ने इन दलीलों को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि वे स्वीकार्य नहीं हैं। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि कोर्ट की रोक केवल न्यू हैम्पशायर राज्य तक सीमित होनी चाहिए, क्योंकि यह आदेश केवल डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और अन्य किसी अधिकारी ने इसे लागू करने की दिशा में कदम नहीं उठाया। लेकिन जज ने इस दलील को भी ठुकरा दिया और सरकार को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सात दिन का समय दिया।
Setback us court trump blocks birthright citizenship order
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Explainer: AI की दुनिया से ChatGPT का काम खत्म! चीन के KIMI के सामने सब फेल, ट्रंप के नाक के नीचे छिड़ी नई जंग
Jul 30, 2026 | 08:56 PMHAL Recruitment 2026: इंजीनियरों के लिए शानदार मौका, डिजाइन और मैनेजमेंट ट्रेनी के 120 पदों पर भर्ती
Jul 30, 2026 | 08:35 PMBhai Tera Star Hai Movie Review: उलझी हुई कहानी और बोरियत से भरी है राघव जुयाल की ये ‘भाई तेरा स्टार है’
Jul 30, 2026 | 08:29 PMExplainer: E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा, सरकार को इससे क्या फायदा? प्वाइंट्स में समझें पूरी बात
Jul 30, 2026 | 08:27 PMNEET Re-Exam Result: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं, याचिकाकर्ताओं पर ठोका ₹5,000 का जुर्माना
Jul 30, 2026 | 08:27 PMBMC Group D Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए BMC में 115 ग्रुप-डी पदों पर भर्ती
Jul 30, 2026 | 08:26 PMTelangana Police Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए 7,112 पदों पर बंपर भर्ती, जानें योग्यता और सैलरी
Jul 30, 2026 | 08:18 PMवीडियो गैलरी

तीसरा विश्वयुद्ध दूर नहीं! मिडिल ईस्ट संकट और भारत पर असर को लेकर Ex Lt Gen अरुण साहनी का बड़ा खुलासा- VIDEO
Jul 30, 2026 | 04:51 PM
डॉ. हेडगेवार का वो कथित खत क्या है, जिसे संजय सिंह को सदन में नहीं पढ़ने दिया गया? RSS पर उठे सवाल- VIDEO
Jul 30, 2026 | 01:57 PM
जबलपुर में ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिरी 60 साल पुरानी इमारत, 7 मजदूरों ने भागकर बचाई जान; VIDEO वायरल
Jul 29, 2026 | 09:51 PM
भोपाल किसान आंदोलन का असर! 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए छात्र, राजधानी में मचा हड़कंप, देखें VIDEO
Jul 29, 2026 | 09:46 PM
काशी में टूटी मजहब की दीवारें, गुरु पूर्णिमा पर मुस्लिम समाज ने आरती उतारकर गुरु दीक्षा ली; देखें VIDEO
Jul 29, 2026 | 09:34 PM
गटर छाप हरकतों को नॉर्मलाइज नहीं होने दूंगी…प्रदर्शनकारियों की अश्लील हरकतों पर कंगना रनौत की दो टूक- VIDEO
Jul 29, 2026 | 09:21 PM













