Twisha Sharma Case: सरेंडर करने पहुंचे ₹30,000 के इनामी पति को पुलिस ने दबोचा, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला
Samarth Singh Arrested Bhopal: ट्विषा शर्मा केस में बड़ा यू-टर्न। हाईकोर्ट ने दिया एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश, आरोपी पति समर्थ सिंह कोर्ट परिसर से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार।
- Written By: अमन मौर्या
Twisha Sharma Case Inside Story: नोएडा की रहने वाली मॉडल और पूर्व मिस पुणे कंटेस्टेंट ट्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब दो बड़े और नए मोड़ सामने आए हैं। दिसंबर 2025 में भोपाल के नामी वकील समर्थ सिंह से शादी करने वाली 33 वर्षीय ट्विषा की लाश 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मिली थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। इस हाई-प्रोफाइल केस में पहला बड़ा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विषा के शव का दोबारा (सेकंड) पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की ऐतिहासिक अनुमति दे दी है।
इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। दूसरा बड़ा मोड़ यह आया कि ₹30,000 का इनामी मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह, अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद जैसे ही कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, मुस्तैद पुलिस ने उसे नाटकीय ढंग से हिरासत में ले लिया। साथ ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उसकी वकालत का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है।
Twisha Sharma Case Inside Story: नोएडा की रहने वाली मॉडल और पूर्व मिस पुणे कंटेस्टेंट ट्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब दो बड़े और नए मोड़ सामने आए हैं। दिसंबर 2025 में भोपाल के नामी वकील समर्थ सिंह से शादी करने वाली 33 वर्षीय ट्विषा की लाश 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मिली थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। इस हाई-प्रोफाइल केस में पहला बड़ा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विषा के शव का दोबारा (सेकंड) पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की ऐतिहासिक अनुमति दे दी है।
इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। दूसरा बड़ा मोड़ यह आया कि ₹30,000 का इनामी मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह, अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद जैसे ही कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, मुस्तैद पुलिस ने उसे नाटकीय ढंग से हिरासत में ले लिया। साथ ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उसकी वकालत का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है।
