Swatantra Bhardwaj Arrest: जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर और स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका (हेबियस कॉर्पस पिटीशन) पर सुनवाई करने और उसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि आरोपी को पहले ही मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, इसलिए इस मामले में हेबियस कॉर्पस याचिका विचार करने के योग्य नहीं है।
पुलिस पक्ष का यह तर्क था कि यह एफआईआर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई अन्य एफआईआर में शामिल नहीं है। वकीलों का यह भी कहना है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर इस मामले में बाद में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं। इस बड़े झटके के बाद अब स्वतंत्र भारद्वाज की कानूनी टीम निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करने या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है, जिससे मामले में सियासी और कानूनी सरगर्मी काफी तेज हो गई है।