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वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक, किरेन रिजिजू ने तोड़ी चुप्पी- Video

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “वक्फ संशोधन अधिनियम पर हुई समग्र सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करता हूं।

  • By Saurabh Pal
Updated On: Sep 15, 2025 | 08:49 PM

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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने कुछ विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई है, जिनमें से एक यह शर्त थी कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी रहा हो। यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति वास्तव में इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “वक्फ संशोधन अधिनियम पर हुई समग्र सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करता हूं। अदालत को मामले की पूरी जानकारी है और उसने गंभीरता से इसकी जांच की है।

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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने कुछ विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई है, जिनमें से एक यह शर्त थी कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी रहा हो। यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति वास्तव में इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “वक्फ संशोधन अधिनियम पर हुई समग्र सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करता हूं। अदालत को मामले की पूरी जानकारी है और उसने गंभीरता से इसकी जांच की है।

Supreme court stays wakf amendment act kiren rijiju

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Published On: Sep 15, 2025 | 08:49 PM

Topics:  

  • Kiren Rijiju
  • Waqf Act

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