Rules Change 1st January: नया साल कल से शुरू हो रहा है। 2026 शुरू होते ही कई नए बदलाव लागू होंगे। ये बदलाव, जो 1 जनवरी से लागू होंगे, आपके फाइनेंस पर असर डालेंगे। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बदलाव, फॉर्म में बदलाव, नए पैन-आधार लिंकिंग नियम, बैंकिंग नियमों में बदलाव, और भी बहुत कुछ शामिल है। आइए इन बदलावों को सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कल, 1 जनवरी 2026 से, टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को उनके ओरिजिनल रिटर्न में कथित गड़बड़ियों के कारण रिवाइज्ड ITR फाइल करने की अनुमति देता है। रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद, टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न या ITR-U फाइल करना होगा। कई दूसरे नियम भी बदल रहे हैं, जिन्हें आप ऊपर दिए गए वीडियो में देख सकते हैं।
Rules Change 1st January: नया साल कल से शुरू हो रहा है। 2026 शुरू होते ही कई नए बदलाव लागू होंगे। ये बदलाव, जो 1 जनवरी से लागू होंगे, आपके फाइनेंस पर असर डालेंगे। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बदलाव, फॉर्म में बदलाव, नए पैन-आधार लिंकिंग नियम, बैंकिंग नियमों में बदलाव, और भी बहुत कुछ शामिल है। आइए इन बदलावों को सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कल, 1 जनवरी 2026 से, टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को उनके ओरिजिनल रिटर्न में कथित गड़बड़ियों के कारण रिवाइज्ड ITR फाइल करने की अनुमति देता है। रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद, टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न या ITR-U फाइल करना होगा। कई दूसरे नियम भी बदल रहे हैं, जिन्हें आप ऊपर दिए गए वीडियो में देख सकते हैं।