दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस में पारदर्शिता और नियम) विधेयक, 2025 मानसून सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया है। इसका मकसद है कि दिल्ली के निजी (निजी और बिना सरकारी सहायता वाले) स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगे और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। सरकार का कहना है कि यह कानून स्कूल फीस को नियम में लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका विरोध हो रहा है खासकर, एक नियम जिसमें स्कूल हर साल 15% तक फीस बढ़ा सकते हैं, वह सबसे ज़्यादा विवाद में है। अभिभावकों और नेताओं ने इसका विरोध किया है।
दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस में पारदर्शिता और नियम) विधेयक, 2025 मानसून सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया है। इसका मकसद है कि दिल्ली के निजी (निजी और बिना सरकारी सहायता वाले) स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगे और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। सरकार का कहना है कि यह कानून स्कूल फीस को नियम में लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका विरोध हो रहा है खासकर, एक नियम जिसमें स्कूल हर साल 15% तक फीस बढ़ा सकते हैं, वह सबसे ज़्यादा विवाद में है। अभिभावकों और नेताओं ने इसका विरोध किया है।