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बाटला हाउस में चलेगा बुलडोजर! सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया AAP विधायक अमानतुल्लाह ख़ान रिएक्शन- देखें VIDEO

दिल्ली के ओखला के बाटला हाउस में अतिक्रमण को ध्वस्त करने पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। इस मामले में अलगी सुनवाई जुलाई में होगी। इस पर आप आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बयान दिया है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Jun 03, 2025 | 09:04 AM

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दिल्ली के ओखला के बाटला हाउस में अतिक्रमण को ध्वस्त करने पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जुलाई में करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश न दिए जाने से अवैध अतिक्रमण के नोटिस का सामना कर रहे लोगों के लिए संकट बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान ने कहा कि डीडीए गलत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें सुप्रीम कोर्ट से यह राहत मिली है कि जुलाई के पहले सप्ताह में जब कोर्ट खुलेगा तो इस मामले की सुनवाई होगी। विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि जिन लोगों पर खतरा मंडरा रहा था, उन सभी को बताया गया कि उन्हें पीएम-उदय योजना में राहत मिल सकती है और वे अपना आवेदन पीएम उदय में जमा कर सकते हैं और जैसे अन्य लोग पीएम उदय में कवर हो रहे हैं, वैसे ही इन लोगों को भी अपना आवेदन जमा करना है।

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दिल्ली के ओखला के बाटला हाउस में अतिक्रमण को ध्वस्त करने पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जुलाई में करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश न दिए जाने से अवैध अतिक्रमण के नोटिस का सामना कर रहे लोगों के लिए संकट बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान ने कहा कि डीडीए गलत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें सुप्रीम कोर्ट से यह राहत मिली है कि जुलाई के पहले सप्ताह में जब कोर्ट खुलेगा तो इस मामले की सुनवाई होगी। विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि जिन लोगों पर खतरा मंडरा रहा था, उन सभी को बताया गया कि उन्हें पीएम-उदय योजना में राहत मिल सकती है और वे अपना आवेदन पीएम उदय में जमा कर सकते हैं और जैसे अन्य लोग पीएम उदय में कवर हो रहे हैं, वैसे ही इन लोगों को भी अपना आवेदन जमा करना है।

Batla house demolition supreme court refuses to grant stay amanatullah khan

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Published On: Jun 03, 2025 | 09:04 AM

Topics:  

  • AAP
  • Amanatullah Khan
  • Delhi News
  • Supreme Court

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