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उत्तराखंड सरकार का नया कानून, जबरन धर्मातंरण के खिलाफ सख्त एक्शन- VIDEO

Uttrakhand News: उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है।

  • By मनोज आर्या
Updated On: Aug 14, 2025 | 09:29 PM

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Uttarakhand Freedom of Religion (Amendment) Bill 2025: उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। नए प्रावधानों के तहत पैसे, गिफ्ट, नौकरी, मुफ्त शिक्षा, शादी का झांसा, या सोशल मीडिया के जरिये धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। शादी के इरादे से धर्म छुपाने पर 3 से 10 साल की जेल और 3 लाख रुपये जुर्माना होगा। सामान्य मामलों में 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना, जबकि महिला, बच्चा, SC/ST या दिव्यांग के मामलों में 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना तय है। सामूहिक धर्मांतरण और विदेशी धन लेने पर 7 से 14 साल की जेल और भारी जुर्माना होगा।पीड़ितों को कानूनी सहायता, आश्रय और गोपनीयता मिलेगी। सभी अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे।
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Uttarakhand Freedom of Religion (Amendment) Bill 2025: उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। नए प्रावधानों के तहत पैसे, गिफ्ट, नौकरी, मुफ्त शिक्षा, शादी का झांसा, या सोशल मीडिया के जरिये धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। शादी के इरादे से धर्म छुपाने पर 3 से 10 साल की जेल और 3 लाख रुपये जुर्माना होगा। सामान्य मामलों में 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना, जबकि महिला, बच्चा, SC/ST या दिव्यांग के मामलों में 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना तय है। सामूहिक धर्मांतरण और विदेशी धन लेने पर 7 से 14 साल की जेल और भारी जुर्माना होगा।पीड़ितों को कानूनी सहायता, आश्रय और गोपनीयता मिलेगी। सभी अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे।

Uttarakhand strict law implemented on forced religious conversion

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Published On: Aug 14, 2025 | 09:29 PM

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  • Uttrakhand

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