इरफान सोलंकी
प्रयागराज: एक बड़ी खबर के अनुसार आगजनी मामले में जेल में बंद कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी व अन्य की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से इस मामले पर दलील पूरी हो गई। इस बाबत न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह ( प्रथम) की खंडपीठ में मामले की सुनवाई जारी है।
जानकारी दें कि, एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट कानपुर नगर ने पूर्व विधायक समेत पांच लोगों को सात साल कैद की सजा सुना चुकी है। हालांकि इस सजा से इरफान की विधायकी भी खत्म हो गई। ऐसे में इस सजा के खिलाफ पूर्व विधायक ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है तथा अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहाई की भी मांग की है।
गौरतलब है कि, इरफ़ान सोलंकी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित रखे जाने से UP के सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव पर सस्पेंस बकरार है। क्योंकि अगर इरफ़ान सोलंकी की सदस्यता बहाल होती है, तो उपचुनाव नही होंगे । दरअसल आगजनी के मामले में 7 साल की सजा पाने की वजह से ही इरफ़ान की सदस्यता गई थी और इसी के चलते इस सीट पर आगामी 20 नवंबर को उपचुनाव होने है।
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बता दें कि, कानपुर के जाजमऊ इलाके में डिफेंस कॉलोनी की निवासी फातिमा के मकान में आग लगाने के आरोप में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तब मामले पर कानपुर की एक विशेष अदालत ने सोलंकी और चार अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए सात जून 2024 के अपने आदेश में उन्हें सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
इस बाबत कानपुर की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील दायर हुई तथा जमानत के साथ ही सजा पर रोक लगाने के लिए भी अर्जी दायर है। दूसरी तरफ मामले पर राज्य सरकार ने इरफ़ान सोलंकी की सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की है। फिलहाल इरफान सोलंकी यूपी की महाराजगंज जिला जेल में कैद है। (एजेंसी इनपुट के साथ)