राकेश राठौर
सीतापुर: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर दुष्कर्म मामले में स्थानीय अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के एक दिन बाद आज यानी बुधवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा हो गए। राठौर को बीते 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह जेल में बंद थे। जेल के बाहर सांसद के भाई अनिल राठौर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें जल्द से जल्द जमानत मिल गई और हम व्यवस्था के आभारी हैं। सांसद, उनके शुभचिंतक और समर्थक बहुत खुश हैं।”
जानकारी दें कि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में 11 मार्च को राठौर को जमानत दे दी थी। हालांकि, उसी दिन सीतापुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) जोड़ते हुए आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
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वहीं सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कहा कि, “अगर मैंने सच में कुछ गलत किया है तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। यह मेरे लिए प्रायश्चित का समय था। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है।” सांसद राकेश राठौर की आज 49वें दिन रिहाई हो गई।
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आरोपपत्र दाखिल किए जाने से राठौर की तत्काल रिहाई रुक गई और उन्हें अधीनस्थ अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन दाखिल करना पड़ा। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश ने धारा 69 के मामले में उन्हें जमानत दे दी। सांसद के वकील विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी ओर से अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो जमानती बॉण्ड पेश किए गए।
वहीं पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार राठौर पर 45 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर में मदद का वादा करके दुष्कर्म करने का आरोप है। सांसद को उनके आवास से 30 जनवरी को उस समय हिरासत में लिया गया, जब वह आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
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इससे पहले बीते 29 जनवरी को अदालत ने सांसद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने 17 जनवरी को एक महिला की शिकायत के बाद राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसने उन पर पिछले चार वर्षों से शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)