Noida: नए साल को लेकर अलर्ट मोड पर नोएडा पुलिस, गौतम बुद्ध नगर में 2 दिनों के लिए धारा 163 लागू
जिले में 29 दिसंबर तक 1 जनवरी तक धारा 163 लागू रही। इस धारा तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी।
- Written By: मनोज आर्या
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो - मीडिया गैलरी
नोएडा: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में किसान आंदोलन और नए साल को लेकर को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। कमिश्ननरेट ने अगले तीन दिनों के लिए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है। ताकि किसानों की ग्रेटर नोएडा में हो रही महापंचायत को जल्द से जल्द समाप्त कराया जा सके। साथ ही नए साल पर बवाल काटने वाले हुड़दंगियों पर भी लगाम लगाई जा सके। धारा 163 लागू होने के बाद भी अगर लोग सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस पर जिलाधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।
सोमवार से ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर भी किसानों ने महापंचायत शुरू कर दी। साथ ही अगले तीन दिनों तक शहर में नए साल को लेकर युवाओं की भीड़ जुटेगी। इसी को ध्यान में रखकर जिले में धारा 163 लागू की गई है। जिले में 29 दिसंबर तक 1 जनवरी तक धारा 163 लागू रही। इस धारा तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी।
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा। गौतमबुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।
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धारा 163क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी खास क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है।
