

Highlights:
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की दो गाड़ियां टकरा गईं।
इस हादसे में राहुल गांधी के काफिले में शामिल 2 लोग घायल हुए।
राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर की अदालत जा रहे थे।
Rahul Gandhi Sultanpur: लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर (हलियापुर थाना क्षेत्र में) आपस में टकरा गईं। दो गाड़ियों की टक्कर में एक कार का बोनट क्षतिग्रस्त हो गया।
इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि, राहुल गांधी सुरक्षित रहे और अदालत की ओर अपना सफर जारी रखा। उन्हें सुल्तानपुर में विशेष कोर्ट के सामने पेश होना है। हादसे के कुछ ही देर बाद राहुल गांधी 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में फैसले के लिए सुल्तानपुर की एक विशेष MP/MLA अदालत में पेश होने के लिए निकल गए।
पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और लोकसभा में विपक्ष के नेता सुरक्षित हैं। खबरों के अनुसार, सोमवार सुबह जब राहुल गांधी लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे थे, तब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
वे अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर की अदालत जा रहे थे। यह घटना सुबह लगभग 10:15 बजे हुई। काफिले के सबसे आगे चल रही एक निजी गाड़ी जो कि एक स्थानीय कांग्रेस नेता की थी, अचानक रुक गई, जिसकी वजह से उसके पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
यह कोई गंभीर घटना नहीं थी और किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं आई। पुलिस ने बताया कि इसके कुछ देर बाद ही काफिला सुल्तानपुर की ओर आगे बढ़ गया। काफिले के साथ पुलिस सुरक्षा भी मौजूद है। यह भी बताया गया कि मानहानि के मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी को सुबह करीब 11:15 बजे सुल्तानपुर की अदालत पहुंचना था।
यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान, राहुल गांधी द्वारा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है।
27 नवंबर 2023 को, अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद वे अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई थी। बाद में, मिश्रा ने फोरेंसिक जांच के लिए राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की, लेकिन निचली अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
इस फैसले के खिलाफ दायर एक रिवीजन पिटीशन को भी सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालतों के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को राहुल गांधी इस मामले के सिलसिले में चौथी बार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे।