मथुरा में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का हंटर, 3 अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर; सड़कें और बाउंड्रीवाल ध्वस्त

MVDA Illegal Colony Demolition: मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जैत और सुनरख बांगर क्षेत्र में 3 अवैध कॉलोनियों पर की गई।
MVDA Illegal Colony Demolition
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाईसोर्स- नवभारत लाइव
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Mathura Vrindavan MVDA Bulldozer Action: मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को तीन अलग-अलग स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बिना पूर्व विधिक स्वीकृति और मानचित्र अनुमोदन के विकसित की जा रही कॉलोनियों में निर्मित बाउंड्रीवाल, गेट, भूखंडों की प्लिंथ और इंटरलॉकिंग सड़कों को ध्वस्त कराया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशन तथा सचिव महोदय के नेतृत्व में की गई।

‘वृंदा ग्रीस’ कॉलोनी पर चला बुलडोजर

प्राधिकरण के अनुसार, पहली कार्रवाई मौजा जैत स्थित वीआईपी रोड पर की गई। यहां सुरेंद्र उत्तेजा द्वारा करीब 18 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना किसी पूर्व विधिक स्वीकृति और मानचित्र अनुमोदन के सड़क, पार्क, मंदिर और गेट आदि का निर्माण कर ‘वृंदा ग्रीस’ नाम से अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया था।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) और 28(1) के तहत वाद संख्या MTDA/Z1/ANI/2026/0000999 दर्ज किया गया था। प्राधिकरण ने एक जून 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सुनवाई एवं समुचित विचार के बाद 13 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया।

‘श्री राधारानी निकुंज’ पर भी हुई कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई, नारायण गांव से आगे मौजा सुनरख बांगर, वृंदावन क्षेत्र में की गई। यहां श्यामलाल द्वारा करीब तीन हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ‘श्री राधारानी निकुंज’ नाम से बिना स्वीकृति के कॉलोनी विकसित किए जाने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की। मामले में धारा 27(1) एवं 28(1) के तहत वाद संख्या MTDA/Z1/ANI/2026/0000943 दर्ज किया गया था। सुनवाई के बाद 23 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया।

मौजा देवी आर्ट्स कॉलोनी पर प्रशासन का हंटर

तीसरी कार्रवाई मौजा देवी आर्ट्स अवैध कॉलोनी, वृंदावन आर्चिड के पीछे चकरोड पर जैत देवी आर्ट्स रोड, मथुरा में की गई। यहां मुकेश द्वारा करीब 12 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से सड़क, कार्यालय और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण ने इस मामले में भी धारा 27(1) एवं 28(1) के तहत वाद संख्या MTDA/Z1/ANI/2026/0000912 दर्ज किया था। समुचित विचार के बाद 18 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था।

अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर हुई कार्रवाई

प्राधिकरण के अनुसार निर्धारित अवधि में संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाए गए। इसके बाद मंगलवार, 25 अगस्त को तीनों स्थानों पर प्रवर्तन दल ने पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बाउंड्रीवाल, गेट, भूखंडों की प्लिंथ और इंटरलॉकिंग सड़क सहित मौके पर किए गए अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया।

MVDA Illegal Colony Demolition
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प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी कॉलोनी या भूखंड में निवेश करने से पहले उसके प्राधिकरण से स्वीकृत होने और मानचित्र पास होने की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।

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