

Govt Issues New Traffic Rules Draft: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रोजाना वाहन चलाने वालों के लिए एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब सड़क पर होने वाली पहली छोटी गलती पर आपका सीधा चालान बिल्कुल नहीं कटेगा। सरकार का मुख्य मकसद लोगों को सुधार का एक मौका देना है ताकि वे अपनी गलती महसूस कर सकें। इसके लिए आम जनता से अगले 30 दिनों के अंदर उनके जरूरी सुझाव और आपत्तियां भी मांगी गई हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे केवल एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इस दी गई चेतावनी का पूरा रिकॉर्ड सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत ही सुरक्षित तरीके से दर्ज रहेगा। अगर वही चालक दोबारा उसी तरह की गलती करता है तो पुरानी चेतावनी को ध्यान में रखकर सख्त कार्रवाई होगी। एक कैलेंडर वर्ष में पांच या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है।
सरकार के नए ड्राफ्ट के अनुसार अगर आपका कोई ई-चालान कटता है तो उसे भरने के लिए पूरे 45 दिन का समय मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत कटा है तो आप इसी तय समय में ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस शिकायत के दर्ज होने के बाद ट्रैफिक पुलिस को 30 दिनों के भीतर अपनी पूरी जांच करके फैसला देना होगा। अगर पुलिस आपकी शिकायत को खारिज कर देती है और आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो चालान की आधी रकम पहले जमा करनी होगी।
अगर कोई भी वाहन मालिक 45 दिनों के अंदर अपना जुर्माना नहीं भरता है तो उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपके चालान को बिल्कुल सही मानकर आपके वाहन को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर आप न तो अपने वाहन का कोई टैक्स जमा कर पाएंगे और न ही उसे किसी को बेच सकेंगे। इस बड़ी लापरवाही का सीधा और बुरा असर आपके वाहन की आरसी और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर भी पड़ सकता है।
इस नए ड्राफ्ट में केवल आम जनता ही नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई ट्रैफिक अधिकारी नियम से जुड़े मामलों में तय समय पर अपनी कार्रवाई नहीं करता है तो उसे भी कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर 5 से 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का बहुत ही सख्त प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा ट्रैफिक जुर्माने से जुड़े कई अहम मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बहुत ही आसानी से की जा सकेगी।
नए नियमों में उन लोगों को भी बड़ी राहत दी गई है जिनके वाहन पूरी तरह से कबाड़ या स्क्रैप हो चुके हैं। ऐसे पुराने और नष्ट हो चुके वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को अब सीधे ऑनलाइन ही रद्द कराने की सुविधा दी जाएगी। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनका काफी ज्यादा कीमती समय बचेगा। आप सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं।