Railway Rules: एक जुलाई से बदल जाएंगे रेलवे के नियम, बिना टिकट यात्रा और हंगामे पर लगेगा भारी जुर्माना

New Railway Rules: रेलवे ने 1 जुलाई से जुर्माने के नए नियम लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बिना टिकट यात्रा और अन्य नियम तोड़ने पर यात्रियों को पहले से ज्यादा आर्थिक दंड देना पड़ेगा।
Railway Rules: Indian Railways To Increase Fines For Ticketless Travel And Nuisance From July First
इंडियन रेलवे (सोर्स-सोशल मीडिया)
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Indian Railway Rules Change: केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नए नियमों को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। आगामी 1 जुलाई से जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत प्रस्तावित कई बड़े बदलाव देश भर में पूरी तरह से लागू हो सकते हैं। रेलवे अधिनियम 1989 में किए गए इन अहम संशोधनों को हाल ही में राष्ट्रपति से भी आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। इन कड़े बदलावों का मुख्य उद्देश्य छोटी-मोटी गलतियों के लिए आपराधिक मुकदमों की जगह सख्त आर्थिक दंड लगाना है।

नियमों के बेहतर तरीके से पालन के लिए जुर्मानों में हर तीन साल में 10% तक की बढ़ोतरी का प्रावधान भी रखा गया है। नए नियमों के अनुसार बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर सीधा 500 रुपये किया जा सकता है। किसी दूसरे यात्री के नाम पर जारी टिकट पर सफर करने वालों पर भी अब रेलवे द्वारा बहुत ही ज्यादा सख्ती की जाएगी। ऐसे मामलों में टिकट को तुरंत जब्त करके यात्री से किराया और अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा जिसकी न्यूनतम राशि 500 रुपये होगी।

हंगामे और अभद्र व्यवहार पर जुर्माना

ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री गाली-गलौज या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। रेलवे सुविधाओं में बाधा डालने या अन्य यात्रियों को परेशान करने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नशे की हालत में हंगामा करने वाले लोगों को ट्रेन या स्टेशन से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा और अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी होगी।

महिलाओं के कोच और अतिक्रमण पर सख्ती

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच या सीट पर कब्जा करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को ऐसे अनधिकृत यात्रियों को ट्रेन से तुरंत हटाने का पूरा अधिकार भी प्रमुखता से दिया जाएगा। वहीं यात्री क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश या ट्रेसपासिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपये का नकद जुर्माना लगाया जाएगा।

फेरीवालों और खतरनाक सामान पर रोक

रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बिना अनुमति सामान बेचने या भीख मांगने वालों पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। बार-बार इस नियम को तोड़ने वाले फेरीवालों और भिखारियों को एक साल तक की जेल की सजा भी आसानी से हो सकती है। ट्रेन में प्रतिबंधित या खतरनाक सामान ले जाने पर यात्रियों को कम से कम 10000 रुपये का बहुत भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

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