EPFO अपडेट: अब ATM और UPI से निकालें PF का पैसा, 5 लाख तक के क्लेम होंगे ऑटो-सेटल
PF Withdrawal UPI: EPFO के तहत अब PF खाताधारक UPI और ATM से पैसा निकाल सकेंगे। क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है जिससे सबको बड़ी राहत मिलेगी।
- Written By: प्रिया सिंह
EPFO अपडेट (सोर्स-सोशल मीडिया)
EPFO New Withdrawal Rules: EPFO ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए PF निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। EPFO 3.0 के तहत जल्द ही UPI और ATM के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस नई सुविधा के शुरू होने से PF खाताधारकों की कंपनी या नियोक्ता पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
UPI से PF निकासी
अब PF खाते से पैसा निकालना सामान्य बैंक खाते से पैसे निकालने जितना ही आसान हो जाएगा। खाताधारक फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे UPI ऐप के जरिए अपना PF फंड तुरंत निकाल सकेंगे। इस प्रक्रिया में आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा और पैसा सीधे लिंक बैंक खाते में आ जाएगा।
ATM कार्ड की सुविधा
EPFO अपने सदस्यों के लिए विशेष रूप से PF खाते से जुड़े ATM कार्ड भी जारी करने वाला है। इस कार्ड की मदद से वे सीधे ATM मशीन से भी अपने PF का पैसा बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी इंटरनेट तक पहुंच बहुत सीमित होती है।
सम्बंधित ख़बरें
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: हाई-एथेनॉल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हटाई, समझें इससे क्या होगा फायदा?
PM Kisan 23th Installment: जून में नहीं आएगी 23वीं किस्त! जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे 2,000 रुपये
Solar Panel New Rule 2026: 1 जून से बदले सोलर पैनल के नियम, जानिए कितना बढ़ सकता है खर्च
गर्मी में AC के साथ फैन चलाने का सही तरीका, कूलिंग भी बढ़ेगी और बिजली भी बचेगी
ऑटो-सेटलमेंट सीमा में इजाफा
EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की पुरानी सीमा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इससे लगभग 95 प्रतिशत क्लेम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कुछ ही घंटों में सेटल हो जाएंगे।
निकासी के नए नियम
PF सदस्य बेरोजगारी के एक महीने बाद अपने कुल बैलेंस का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं। बेरोजगारी के दो महीने पूरे होने या 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने पर पूरी निकासी की जा सकती है। भविष्य की सुरक्षा के लिए खाते में कम से कम 25 प्रतिशत बैलेंस रखना अनिवार्य किया गया है।
नियोक्ता की मंजूरी से मुक्ति
अब मेडिकल या शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए PF निकालने पर नियोक्ता की मंजूरी बिल्कुल नहीं चाहिए। सदस्य खुद ही आधार आधारित ओटीपी का इस्तेमाल करके अपना ऑनलाइन क्लेम आसानी से दाखिल कर सकते हैं। इससे पुराने सिस्टम में कंपनी की वजह से होने वाली देरी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
आसान प्रक्रिया और बैंक सुविधा
EPFO ने इस पूरी निकासी प्रक्रिया को बहुत ही सरल और पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। इसके लिए 32 सरकारी और निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों के साथ एक विशेष समझौता भी किया गया है। इससे क्लेम का सत्यापन और पैसों का भुगतान बहुत तेज गति से और सुरक्षित तरीके से हो सकेगा।
यह भी पढ़ें: PM Kisan की 23वीं किस्त जुलाई में आने की उम्मीद, जानिए किन्हें मिलेगा 2000 रुपये का सीधा लाभ
केवाईसी और टैक्स नियम
इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों का आधार और पैन यूएएन से लिंक होना जरूरी है। लगातार पांच साल की सेवा के बाद PF खाते से की गई निकासी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। पांच साल से पहले 50 हजार रुपये से ज्यादा निकालने पर टीडीएस कटता है इसलिए पैन लिंक करना अनिवार्य है।
