Meta Summoned: Instagram Ads पर सरकार का बड़ा एक्शन, बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर Meta को भेजा नोटिस

Instagram Child Abuse Ads: इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इसके पहले सरकार ने WhatsApp फीचर पर भी नोटिस थमाया था।
Meta Summoned: Government takes major action regarding Instagram ads; notice sent to Meta over objectionable content involving children.
इंस्टाग्राम (फोटो सोर्स- AI)
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Meta Summoned By Government: भारत सरकार इस समय मेटा पर लगातार निगरानी कर रही है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन सोषण को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर सख्त निर्देश दिए है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित विज्ञापन मामले में मेटा को तुरंत तलब करके जवाब मांगें।

बता दें, सरकार द्वारा यह कार्रवाई केवल इंस्टाग्राम तक ही सीमित नहीं है। भारत सरकार ने बीते बुधवार को व्हाट्सएप द्वारा प्रस्तावित नए यूजरनेम फीचर पर भी कंपनी को नोटिस भेज चुकी है।

मेटा को तलब करने का निर्देश

भारत सरकार बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटीरियल को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम ऐड्स पर मेटा को तलब करेगी। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटीरियल को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम ऐड्स पर मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है।

दूसरी बार सरकार ने भेजा नोटिस

उन्होंने कहा कि IT मंत्रालय इस मुद्दे पर मेटा से जवाब मांगेगा। इस हफ्ते में यह दूसरी बार है जब सरकार ने मेटा पर दबाव बनाया है। बीते बुधवार को भी केंद्र सरकार ने मेटा को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस में WhatsApp पर प्लान किए गए यूजरनेम फीचर पर सवाल उठाया गया है। इसमें चिंता जताई गई कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और नकली पहचान वाले हमलों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

केंद्र ने कंपनी से मांगा जवाब

इसने प्लेटफॉर्म को इस फीचर को तब तक रोकने का निर्देश दिया, जब तक कि इस मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि के अनुसार सलाह-मशविरा पूरा नहीं हो जाता। केंद्र ने मेटा से यह भी पूछा था कि WhatsApp के नए फीचर, जिससे साइबर क्राइम बढ़ सकते हैं, पर IT एक्ट और नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

सरकार ने मेटा को यह भी याद दिलाया कि WhatsApp, एक अहम सोशल मीडिया बिचौलिया होने के नाते, IT एक्ट और नियमों के तहत ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारियों से बंधा है।

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