Airport पर Reel बनाना पड़ सकता है भारी, DGCA का बड़ा एक्शन, फोन जब्त से लेकर फ्लाइट बैन तक कार्रवाई

Airport Reel Ban: एयरपोर्ट पहुंचते ही सेल्फी लेने, इंस्टाग्राम रील बनाने या ट्रैवल व्लॉग शूट करने लगते हैं तो अब सावधान हो जाइए क्योंकि एक नए नियम के आने से इस पर रोक लग रही है।
Airport Reel Ban and New Photography Rules
Airport Reel Ban (Source. Gemini)
Published on
Updated on

Airport Reel Ban And New Photography Rules: क्या आप भी एयरपोर्ट पहुंचते ही सेल्फी लेने, इंस्टाग्राम रील बनाने या ट्रैवल व्लॉग शूट करने लगते हैं तो अब सावधान हो जाइए क्योंकि एक नए नियम के आने से इस पर रोक लग रही है। बता दें कि सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जिसके बाद से अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, फोन जब्त करने जैसी कार्रवाई हो सकती है और यह भी बताया जा रहा है कि गंभीर मामलों में उड़ान भरने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

एयरपोर्ट के इन इलाकों में फोटो-वीडियो बनाना मना

रिपोर्ट्स में जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि DGCA ने यात्रियों और विजिटर्स को एयरपोर्ट के कई संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। इन क्षेत्रों के बारे में बताए तो इसमें सिक्योरिटी चेकपॉइंट, बोर्डिंग गेट, रनवे बस, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग जोन, एयरपोर्ट एप्रन और अन्य ऑपरेशनल एरिया शामिल हैं। ऐसे में अगर कोई यात्री इन जगहों पर कंटेंट बनाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

Reel और Vlog के बढ़ते ट्रेंड ने बढ़ाई चिंता

पिछले कुछ सालो में देखा गया है कि लोग ट्रैवल रील्स, एयरपोर्ट व्लॉग्स और बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कई बार इस तरह की वीडियो में धोखे में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और ऑपरेशनल गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाती हैं। जिससे संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हो सकती है जो सुरक्षा को देखते हुए एक परेशानी वाली बात है।

फोन जब्त और नो-फ्लाई लिस्ट तक पहुंच सकता है मामला

वहीं इस तरह के मामलों को लेकर एविएशन अधिकारियों ने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने को मामूली मामला नहीं माना जाएगा। यदि कोई यात्री बार-बार या गंभीर तरीके से नियम तोड़ता है तो उसका नाम DGCA की नो-फ्लाई लिस्ट में जोड़ने की सिफारिश भी की जा सकती है। अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति फंसता है तो संबंधित व्यक्ति पर कुछ समय के लिए या गंभीर मामलों में स्थायी रूप से उड़ान भरने पर रोक लगाई जा सकती है और जांच के दौरान फोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस को भी जब्त किया जा सकता है।

यात्रा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

यात्रा करने वालों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट पर कंटेंट बनाने से पहले वहां मौजूद नियमों और निर्देशों को जरूर पढ़ें ताकि भविष्य में आप की परेशानी में ना पड़े। ऐसे में ध्यान रखें की सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड का यह वीडियो आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए अगली बार एयरपोर्ट पर कैमरा ऑन करने से पहले वहां के नियम को जरूर जान ले।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com