

Yavatmal Gram Panchayat Reservation: यवतमाल जिले में सरपंच पद के आरक्षण में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के कारण संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई के निर्देशानुसार नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा खुले प्रवर्ग के आरक्षण में संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रवर्ग के सरपंच आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
12 अगस्त 2026 के शुद्धिपत्रक के अनुसार ओबीसी तथा खुले प्रवर्ग के सरपंच पदों का संशोधित आरक्षण महिला आरक्षण सहित निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही जिले में नवगठित ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों का प्रवर्गनिहाय आरक्षण भी तय किया जाएगा।
आरक्षित श्रेणी इन 40 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति महिला के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 6, ओबीसी के लिए 5, ओबीसी महिला के लिए 3। सामान्य वर्ग के लिए 17 तथा सामान्य वर्ग महिला के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं।
उमरखेड में 14, 7, 46 और 23, महागांव में 19, 10, 38 और 19, आर्णी में 16, 8, 35 और 18, घाटंजी में 12, 6, 24 और 12 पद आरक्षित हैं। मारेगांव में नामाप्र के 8, नामाप्र महिला के 4, सामान्य के 19 तथा सामान्य महिला के 10 पद हैं। रालेगांव में 12, 6, 25 और 13, कलंब में 4, 2, 31 और 16 तथा बाभुलगांव में 12, 6, 32 और 16 पद आरक्षित किए गए हैं।
आरक्षण निर्धारित करने के लिए 9 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे तहसील कार्यालय के सभागृह में बैठक आयोजित की गई है। संबंधित तहसीलदार तथा अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में यह प्रक्रिया पूरी होगी। सभी संबंधित नागरिकों और ग्राम पंचायत सदस्यों से लॉटरी प्रक्रिया में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है।
जिले में सरपंच पदों का प्रवर्गनिहाय आरक्षण घोषित किया गया है। गैर-अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नामध्य (ओबीसी) तथा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पदों का आवंटन किया गया है। यवतमाल तहसील में कुल 89 ग्राम पंचायतों में नामध्य के लिए 5, नामाए महिला के लिए 3, सामान्य वर्ग के लिए 45 तथा सामान्य महिला के लिए 23 पद आरक्षित किए गए हैं।
इसी प्रकार नेर में 51 ग्राम पंचायतों में नामाप्र के 10, नामाप्र महिला के 5, सामान्य के 26 तथा सामान्य महिला के 13 पद है। दिग्रस में क्रमशः 14, 7, 29 और 15 पद आरक्षित है। पुसद में नामाप्र के 21, नामाध महिला के 11, सामान्य के 60 तथा सामान्य महिला के 30 पद निर्धारित किए गए हैं।