कारेगांव पारधी बेड़ा में टैंकर से जलापूर्ति, उपविभागीय अधिकारी ने दी जानकारी
यवतमाल के कारेगांव पारधी बेड़ा में 15 अप्रैल से टैंकर द्वारा 30 हजार लीटर पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। उपविभागीय अधिकारी ने नागरिकों से पानी की समस्याओं के लिए संपर्क करने की अपील की है।
Yavatmal News: आर्णी तहसील के कारेगांव पारधी बेडा क्षेत्र में 15 अप्रैल से नियमित रूप से प्रतिदिन एक बार शासकीय टैंकर के माध्यम से 30 हजार लीटर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है. इसकी जानकारी उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे ने दी. यह बस्ती ग्राम पंचायत अंजी के अंतर्गत आती है और वन विभाग की जमीन पर बसी हुई है. वन अधिकार कानून के तहत भूमि पट्टा मंजूरी का प्रस्ताव फिलहाल जिला स्तरीय समिति के पास लंबित है. उपविभागीय अधिकारी ने 10 अप्रैल को स्वयं मौके पर पहुंचकर पानी की समस्या का जायजा लिया था.
इसी के बाद 15 अप्रैल से यहां नियमित रूप से टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति शुरू की गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है. उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे ने नागरिकों से अपील की है कि कारेगांव पारधी बेडा क्षेत्र में पानी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए प्रशासन से संपर्क करें.राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई कोजिले के सभी न्यायालयों में एक ही दिन सुनवाईयवतमाल, ब्यूरो. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
एक ही दिन सभी स्तरों पर लोक अदालत आयोजित होने से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे में बड़ी मदद मिलेगी. प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण शेखर बु. मुनपाटे के मार्गदर्शन में सुबह 1030 बजे जिला न्यायालय, यवतमाल में लोक अदालत का शुभारंभ होगा. इसके साथ ही जिले के सभी तहसील न्यायालय, श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उपभोक्ता विवाद निवारण मंच तथा अन्य न्यायाधिकरणों में भी एक साथ आयोजन किया जाएगा. इस उपक्रम में जिला विधि सेवा प्राधिकरण और जिला वकील संघ का संयुक्त समन्वय रहेगा.
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इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, राजस्व प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋण वसूली प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन मामलों का निपटारा किया जाएगा. पक्षकारों की आपसी सहमति से इन मामलों का सरल और त्वरित समाधान किया जाएगा. इस संबंध में अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण शेखर मुनघाटे, सचिव दीपक एच. दाभाडे तथा जिला वकील संघ के अध्यक्ष संजय टी. जैन ने नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने का आग्रह किया है.
