दुराचारी को 10 वर्ष का कारावास, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय का निर्णय

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यवतमाल. नाबालिग से खेत में दुराचार करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष का कारावास की सजा जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस डब्ल्यू चव्हाण ने 4 मार्च को सुनाई है. मनीष नानाजी तराले (33) आरोपी का नाम है. उक्त आरोपी 22 फरवरी 2018 के एक वर्ष पहले से पीड़िता को एक खेत में ले जाकर दुराचार करता था. साथ ही संबंध नहीं रखने पर बदनामी करने की धमकी देता था. उसके बाद पीड़िता ने 22 फरवरी 2018 को कलंब पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी.

उस शिकायत के आधार पर जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को न्यायप्रविष्ट किया. इस दौरान 4 मार्च को जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस डब्ल्यू चव्हाण के न्यायालय में मामले की सुनवाई ली गई. उक्त मामले में सरकारी दल की ओर से कुल  3 गवाहों की जांच की गई. इसमें पीड़िता, वैद्यकिय अधिकारी व जांच अधिकारी गवाह और सरकारी वकील का युक्तिवाद के आधार पर आरोपी को 10 वर्षे का करावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना जमा नहीं किया तो छह माह की करावास की सजा सुनाई है. 

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