यवतमाल में अवैध साहूकारी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन; एक साथ 4 ज्वेलर्स पर छापेमारी, दस्तावेज जब्त

Yavatmal News: यवतमाल में सहायक निबंधक ने अवैध साहूकारी की शिकायत पर 4 प्रमुख ज्वेलर्स पर छापेमारी की। बिना लाइसेंस साहूकारी और आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है।
Cooperative department officials raided four jewelry shops in Yavatmal for illegal moneylending. Documents and assets were seized under the Maharashtra Moneylending Act.
अवैध साहूकारी के खिलाफ छापेमारी (सोर्स: नवभारत फाईल फोटो)
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Yavatmal Illegal Moneylending Raid: सहायक निबंधक, सहकारी संस्था की ओर से अवैध साहूकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन चार ज्वेलर्स की दुकानों पर छापेमारी करते हुए जांच पड़ताल की गई। महाराष्ट्र साहुकारी (नियमन) अधिनियम 2014 की धारा 16 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पलक ज्वेलर्स, विनायक ज्वेलर्स, राठी ज्वेलर्स और वेधधारिणी ज्वेलर्स, यवतमाल के विरुद्ध 11 मई को एक महिला द्वारा अवैध साहुकारी की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत के आधार पर जांच के लिए साहुकारी टीम गठित की गई और 13 मई को संबंधित दुकानों की तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान दस्तावेज, सोनेपत्र, खरेदीखत और अन्य आपत्तिजनक कागजात जब्त किए गए। इनमें से दो ज्वेलर्स पर लाइसेंसधारी साहूकार होने की जानकारी सामने आई है, जबकि दो के पास साहुकारी का लाइसेंस नहीं था। जब्त

दस्तावेजों की जांच के बाद महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में की गई। इसमें जिलाधिकारी विकास मीना, एसपी कुमार चिंता, जिला उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण तथा तहसीलदार डॉ. योगेश देशमुख, पीआई नंदकिशोर काले के निर्देशन में सहकार, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने भाग लिया।

पुलिस के साथ कार्रवाई की फोटोग्राफी की गई

यह कार्रवाई सहायक निबंधक तथा सहकारी संस्था की रिता निनावे के नियोजन में चार अलग-अलग टीमों द्वारा की गई। टीम प्रमुखों में कैलाश खवारे (घाटंजी), वी। के। हिरलकर (दारव्हा), रिता निनावे यवतमाल और प्रकाश झलके (आर्णी) का समावेश था। इनके साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा वीडियो फोटोग्राफर भी मौजूद थे।

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