कैबिनेट की बैठक में योजनाओं का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दोनाें उपमुख्यमंत्री (सोर्स: एक्स@MahaDGIPR)
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय समाज में आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली देशी गायों को ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में देशी गायों को ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करने के प्रस्ताव को चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में शासनादेश (जीआर) भी जारी कर दिया गया है।
सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में कोतवालों का पारिश्रमिक दस प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह कोतवाल संवर्ग के कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नीति लागू करने को भी मंजूरी दी गई। इसका लाभ प्रदेश के 12 हजार 793 कोतवालों को मिलेगा। यह बढ़ोतरी पारिश्रमिक में 15 हजार रुपए दी जाएगी।
सेवा के दौरान मृत्यु होने अथवा गंभीर बीमारी, दुर्घटना के कारण अशक्त होने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों को भी शासन की अनुकंपा नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति स्वीकृत की गई। तो वहीं तो वहीं राज्य में शिक्षकों के नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
यह भी पढ़ें:– मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, शिंदे समिति की रिपोर्ट को किया स्वीकार
राज्य में होमगार्ड के भत्ते में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है और इससे लगभग 40 हजार होमगार्ड को फायदा होगा। तो वहीं ग्राम रोजगार सेवकों को अब प्रति माह 8 हजार रुपए वजीफा के दिया जाएगा तथा ग्राम स्तर पर जिन ग्राम रोजगार सेवकों ने 2000 दिन से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें श्रम लागत का एक प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। दो हजार दिन से कम वाले ग्राम रोजगार सेवकों को प्रति माह एक हजार रुपए दिए जायेंगे।
कैबिनेट बैठक में राज्य में पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय लिया गया। यह फैसला 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। यह निर्णय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, गैर-कृषि विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े गैर-सरकारी कॉलेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिनके पास पेंशन योजनाएं हैं।
यह भी पढ़ें:– मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर MVA में मतभेद, कांग्रेस विधायक जगताप के दावे से मचा हड़कंप
प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में भर्ती के लिए चयन समिति बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के निजी सहायता प्राप्त आयुर्वेद और निजी सहायता प्राप्त यूनानी महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत शिक्षण पद खाली पड़े हैं। निजी सहायता प्राप्त आयुर्वेद एवं निजी सहायता प्राप्त यूनानी महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों को छोड़कर) में रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित महाविद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में निदेशक, आयुष, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ, प्राचार्य, कॉलेज के विभाग प्रमुख और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया सुचारू हो जायेगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य में विशेष शिक्षकों के पदों के सृजन को मंजूरी देने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। वर्तमान में कार्यरत विशेष शिक्षकों को रिक्त शिक्षक पदों पर समायोजित किया जाएगा। साथ ही बचे हुए पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 4 हजार 860 पद आरक्षित रहेंगे, प्रत्येक केंद्र स्तर पर एक-एक पद। समग्र शिक्षा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के लिए कुल 2 हजार 572 विशेष शिक्षक, दिव्यांग समावेशी शिक्षा योजना (माध्यमिक स्तर) के लिए 358 शिक्षक और दिव्यांग एकीकृत शिक्षा योजना (प्राथमिक स्तर) के लिए 54 पदों पर समायोजन किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को ऋण जुटाने हेतु सरकारी गारंटी दी जाती है। इस गारंटी के लिए ली जाने वाली फीस की दर कम करने का फैसला लिया गया। हालांकि, किसी भी स्थिति में सरकारी गारंटी के लिए गारंटी शुल्क माफ नहीं किया जाएगा। इस समय 2 रुपये का गारंटी शुल्क लिया जाता है। अब इसे घटाकर पचास पैसे कर दिया जाएगा। ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2023 से आगे के मामलों पर लागू होंगी।
नागपुर में मिहान परियोजना के लिए आवश्यक 3 हजार 994 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। यह निधि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, तकनीकी कार्यों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण दावों आदि के लिए स्वीकृत की गई है।