Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • हेल्थ
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
In Trends:
  • बिहार चुनाव 2025 |
  • Ind vs Aus |
  • आज का मौसम |
  • महिला वर्ल्ड कप |
  • आज का राशिफल |
  • बिग बॉस 19
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

भारत में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशियों को मिली सजा, ठाणे की कोर्ट ने ठहराया दोषी

Illegal Bangladeshis: ठाणे अदालत ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहने का दोषी करार दिया। उन्हें जेल में पहले से बिताए 9 महीने की सजा के बराबर दंड देकर रिहा करने का आदेश दिया गया।

  • By आकाश मसने
Updated On: Nov 03, 2025 | 05:12 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: AI)

Follow Us
Close
Follow Us:

Thane Court Convicts Bangladeshi Nationals: महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने के मामले में तीन बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. भागवत ने 30 अक्टूबर को इस मामले पर फैसला सुनाया, जिसका विस्तृत आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ।

न्यायाधीश भागवत ने मोहम्मद बाबुल शमशुद्दीन मुल्ला (43), मोहम्मद तुहिन मोहम्मद मिजानुल मुल्ला (24) और राणा अब्दुल मलिक शेख (24) को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम और विदेशी आदेश के तहत दोषी पाया है।

गिरफ्तारी और मूल स्थान

दोषी पाए गए ये तीनों व्यक्ति बांग्लादेश के नोदाइन जिले के निवासी हैं। इन्हें इस साल 26 जनवरी को ठाणे के पडले क्षेत्र में स्थित उत्तरशिव नाका से शिल डायघर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

अदालत में इन तीनों पर 30 अक्टूबर को आरोप तय किए गए थे। आरोप तय होने के बाद, तीनों ने अदालत के सामने दोष स्वीकार कर लिया और उन्होंने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया।

यह भी पढ़ें:- संजय राउत ने मोदी का जताया आभार, PM ने की स्वस्थ्य होने की कामना तो शिवसेना नेता ने दिया ऐसा जवाब

9 महीन काट चुके है जेल

अदालत ने अपने आदेश में आरोपियों की अपील पर विचार किया और पाया कि आरोपी पहले ही पिछले नौ महीने से जेल में हैं। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि आरोपी काफी समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए सजा में नरमी बरतना उचित है।

न्यायाधीश ने उन्हें उनके खिलाफ दर्ज अपराधों की अधिकतम सजा (जो पांच साल है) न सुनाते हुए, उन्हें जेल में बिताए गए समय के बराबर सजा सुनाई। यह अवधि नौ महीने और चार दिन की है, जो उन्होंने गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में बिताई थी।

Three bangladeshi nationals convicted for staying illegally in india

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 03, 2025 | 05:12 PM

Topics:  

  • Bangladeshis
  • Maharashtra
  • Thane
  • Thane Police

सम्बंधित ख़बरें

1

आश्वासन हुआ विफल-अब होगा जनआक्रोश, सड़क की मरम्मत के लिए सावेला के ग्रामीणों का आक्रामक रुख

2

2 करोड़ की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पुलिस अधिकारी, जमानत रिपोर्ट में मदद के बदले मांगी थी रिश्वत

3

दादर कबूतरखाना बंद करने पर मचा बवाल, आजाद मैदान में अनशन पर बैठे जैन मुनि

4

नदी के किनारे मिला परसोडी के लापता टेलर का शव,आत्महत्या का कारण संदिग्ध

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.