- Hindi News »
- Maharashtra »
- Thane »
- The Thane Court Acquitted The Man Accused Of Molesting A Minor Girl Due To Lack Of Evidence
ठाणे: अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को सबूतों के अभाव में किया बरी
Thane news: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के एक आरोपी को ठाणे की एक अदालत ने बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि, पीड़िता को नाबालिग साबित करने में अभियोजन पक्ष नाकाम रहा ।
- Written By: पूजा सिंह

कॉन्सेप्ट इमेज
Assault Accused Acquitted: ठाणे की एक अदालत ने 2021 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियों को उजागर किया है, जिनमें पीड़िता की आयु साबित करने में विफलता और सहायक साक्ष्यों की कमी शामिल है।
विशेष न्यायाधीश रूबी यू मालवंकर ने 12 सितंबर को अपने आदेश में आकाश संतोष कोल्हे (32) को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों का दोषी नहीं पाया। फैसले की प्रति बुधवार को प्राप्त हुई। यह मामला 17 दिसंबर 2021 को दर्ज किया गया था।
परिवार ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता, जो उस समय 17 वर्ष की थी, अपनी छोटी बहन के साथ शौचालय का उपयोग करने के लिए बस स्टॉप के पास एक खुली जगह पर गई थी। बाद में उसकी छोटी बहन अकेली वापस आई और अपनी मां को बताया कि आरोपी ने पीड़िता के पीछे से आकर उसे घसीटा और छेड़छाड़ की। परिवार ने बाद में पुलिस से संपर्क किया और प्राथमिकी दर्ज कराई। न्यायाधीश मालवंकर ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में कई बड़ी कमियों को रेखांकित किया।
सम्बंधित ख़बरें
ठाणे मनपा कर्मचारियों की लंबित मांगों पर महापौर सख्त, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश
सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा ऐलान, 27 गांवों की पानी समस्या खत्म करने के लिए 100 करोड़ मंजूर
मानसून से पहले मीरा-भाईंदर मनपा अलर्ट, 25 मई तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश
बदलापुर जिमखाना में शुरू हुआ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बनाया जाएगा इनडोर स्टेडियम
पीड़िता को नाबालिग साबित नहीं कर सका अभियोजन पक्ष
पॉक्सो अधिनियम के तहत यह साबित करना आवश्यक होता है कि पीड़िता “बच्ची” है, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु की है। न्यायाधीश ने कहा, “इस मामले में, पीड़ित अभियोजन पक्ष की गवाह ने अपनी गवाही में अपनी जन्मतिथि 1 सितंबर 2005 बताई थी, तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा इसकी पुष्टि करने वाला कोई जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रामाणिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।” अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की आयु का कोई प्रमाणिक सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया, जो स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की पुष्टि कर सके, जिसका उल्लेख जांच अधिकारी ने किया था।
पीड़ित पक्ष आरोप साबित करने में रहा विफल
पीड़िता ने अदालत में कहा कि घटना एक बंद सार्वजनिक शौचालय में हुई थी, यह विवरण प्राथमिकी और घटनास्थल के पंचनामा (निरीक्षण) से विरोधाभासी था, जिसमें झाड़ियों वाली एक खुली जगह का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता के कपड़े पुलिस द्वारा जब्त नहीं किए गए। आरोपी द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद नहीं हुई है। प्राथमिकी में कथित कृत्य को अंजाम देते समय आरोपी द्वारा रस्सी के इस्तेमाल का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, पीड़िता द्वारा बताए गए कथित कृत्य के विवरण और प्राथमिकी में उल्लिखित विवरण में स्पष्ट विसंगति है।”
ये भी पढ़ें : एक्सीडेंट पीड़ित का फायदा उठा रही सब-इंस्पेक्टर-महिला कांस्टेबल गिरफ्तार, ACB ने ऐसे पकड़ा रंगेहाथ
अदालत ने कहा जांच में खामियां पाई गई
अदालत ने कहा कि जांच में “अंतर्निहित खामियां” थीं, अभियोजन पक्ष की एक महत्वपूर्ण गवाह, पीड़िता की छोटी बहन, जो कथित तौर पर घटनास्थल पर मौजूद थी, से पूछताछ नहीं की गई। अदालत ने कहा, “संयोगवश, अभियोजन पक्ष ने इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ नहीं की है, जिसने स्वयं आरोपी को पीड़िता के साथ कथित कृत्य करते देखा था, और इससे अभियोजन पक्ष के मामले में एक बड़ी कमी पैदा होती है।” इसके अतिरिक्त, अदालत ने पंच गवाह की गवाही को अविश्वसनीय पाया, क्योंकि उसने जांच अधिकारी के साथ पूर्व परिचित होने और अन्य मामलों में पंच के रूप में कार्य करने की बात स्वीकार की थी। इन महत्वपूर्ण संदेहों को देखते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसलिए, आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया और उसे बरी कर दिया गया।
The thane court acquitted the man accused of molesting a minor girl due to lack of evidence
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
नया नागपुर परियोजना को रफ्तार, NMRDA ने किसानों को दिए 37 करोड़; 6 किसानों की जमीन रजिस्ट्री
May 14, 2026 | 02:24 PMVrishabha Sankranti: वृषभ संक्रांति में इस विधि से करेंगे पूजा, तो मिलेगा पितरों का आशीर्वाद, घर में आएगी बरकत
May 14, 2026 | 02:17 PMनागपुर में मिशन मुक्ति-3 की कार्रवाई, एलआईसी चौक पर संयुक्त अभियान, 9 लोगों का पुनर्वास शुरू
May 14, 2026 | 02:10 PMयूपी में कुदरत का कहर, 24 घंटे में 101 की मौत, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, अधिकारियों को दिया निर्देश
May 14, 2026 | 02:09 PMपिंपरी-चिंचवड़ में किराएदारों की जानकारी छिपाना पड़ेगा भारी, मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई
May 14, 2026 | 02:02 PMनागपुर में नकली बीज का बड़ा रैकेट बेनकाब, कृषि विभाग-पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 52 लाख का माल जब्त
May 14, 2026 | 02:00 PMLPG से लदे दो भारतीय जहाजों ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट, इस तरकीब से चुपचाप निकले बाहर, नाकेबंदी फेल
May 14, 2026 | 01:59 PMवीडियो गैलरी

सनातन से नफरत क्यों? तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के बयान से मचा बवाल, क्या है इसकी वजह, देखें VIDEO
May 14, 2026 | 01:53 PM
सिर्फ एक सैल्यूट न करना सिपाही को पड़ा भारी, एसपी अंशिका वर्मा ने दी ऐसी सजा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल- VIDEO
May 14, 2026 | 01:13 PM
मैंने उसे पहले ही दी थी सलाह…प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव ने बताया 2 महीने पुरानी मुलाकात का राज
May 14, 2026 | 12:56 PM
NEET पेपर लीक: 2 साल की मेहनत पर फिरा पानी, विपक्ष ने सरकार को घेरा; छात्रों ने पूछा- मन की बात का क्या?
May 13, 2026 | 02:45 PM
कौन थे लग्जरी के शौकीन प्रतीक यादव? सपा सुप्रीमो अखिलेश से कैसा था नाता, जानें सब कुछ- VIDEO
May 13, 2026 | 01:35 PM
मऊ मामले पर भड़के सपा सांसद, UP के मंत्री पर हत्या की साजिश के गंभीर आरोप, बोले- सरकारी कार्यक्रम किया हाइजैक
May 13, 2026 | 01:01 PM














