Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 36 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश

MACT Tribunal Order: ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एमएसआरटीसी को सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 36.31 लाख रुपये मुआवज़ा और नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Jan 04, 2026 | 05:58 PM

MACT Tribunal Order :ठाणे के मोटर दुर्घटना (सोर्सः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Thane Road Accident Compensation: ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को सड़क हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को 36.31 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। एमएसआरटीसी की बस और एक मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की टक्कर में इस व्यक्ति की मौत हो गई थी।

न्यायाधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने 1 जनवरी को पारित अपने आदेश में कहा कि दुर्घटना के लिए एमएसआरटीसी बस चालक मुख्य रूप से जिम्मेदार था, हालांकि टक्कर के लिए मोटरसाइकिल सवार भी आंशिक रूप से दोषी पाया गया।

5 दिसंबर को इलाज के दौरान हुई मृत्यु

मृतक सुभाष महादु शिंदे (44) कल्याण-मुरबाद रोड पर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही राज्य परिवहन की बस से उनके दोपहिया वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में शिंदे को गंभीर चोटें आईं और 15 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

शिंदे की पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग माता-पिता ने मुआवज़े के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया था। उन्होंने बताया कि शिंदे एक माल ढुलाई सेवा कंपनी में स्थायी कर्मचारी थे और उनकी मासिक आय 26,000 रुपये से अधिक थी।

ये भी पढ़े: Bhiwandi Municipal Election: कांग्रेस ने 60 उम्मीदवार उतारे, सपा विधायक रईस शेख सक्रिय

लापरवाही 80 प्रतिशत निर्धारित

दुर्घटना की जवाबदेही तय करते हुए न्यायाधिकरण के सदस्य मोहिते ने कहा कि यह एक आमने-सामने की टक्कर थी, इसलिए यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह दुर्घटना दोनों चालकों की लापरवाही के कारण हुई।”न्यायाधिकरण ने मुआवज़े के आकलन में मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही 20 प्रतिशत और एमएसआरटीसी बस चालक की लापरवाही 80 प्रतिशत निर्धारित की।

इसके आधार पर न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार को 36,31,633 रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया और एमएसआरटीसी को याचिका दायर करने की तिथि (मार्च 2021) से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

Thane tribunal orders 36 lakh compensation msrtc road accident

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 04, 2026 | 05:58 PM

Topics:  

  • Accident
  • Compensation Distribution
  • Court
  • Maharashtra
  • Thane news

सम्बंधित ख़बरें

1

 निर्विरोध जीत लोकतंत्र की हत्या, वार्डों में फिर चुनाव हों: उद्धव ठाकरे

2

अवैध साहूकार दंपति पर छापा, दस्तावेज और चेक जब्त, अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई

3

महानगरपालिका चुनाव में भाजपा का महापौर तय, एकजुट होकर स्वबल पर चुनाव लड़ने का आह्वान

4

बागी उम्मीदवारों से कई प्रभागों में घिरी भाजपा, असंतुष्टों को दरकिनार कर 13 युवाओं को मिला मौका

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.