सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 36 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश
MACT Tribunal Order: ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एमएसआरटीसी को सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 36.31 लाख रुपये मुआवज़ा और नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।
- Written By: आंचल लोखंडे
MACT Tribunal Order :ठाणे के मोटर दुर्घटना (सोर्सः सोशल मीडिया)
Thane Road Accident Compensation: ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को सड़क हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को 36.31 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। एमएसआरटीसी की बस और एक मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की टक्कर में इस व्यक्ति की मौत हो गई थी।
न्यायाधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने 1 जनवरी को पारित अपने आदेश में कहा कि दुर्घटना के लिए एमएसआरटीसी बस चालक मुख्य रूप से जिम्मेदार था, हालांकि टक्कर के लिए मोटरसाइकिल सवार भी आंशिक रूप से दोषी पाया गया।
5 दिसंबर को इलाज के दौरान हुई मृत्यु
मृतक सुभाष महादु शिंदे (44) कल्याण-मुरबाद रोड पर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही राज्य परिवहन की बस से उनके दोपहिया वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में शिंदे को गंभीर चोटें आईं और 15 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
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शिंदे की पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग माता-पिता ने मुआवज़े के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया था। उन्होंने बताया कि शिंदे एक माल ढुलाई सेवा कंपनी में स्थायी कर्मचारी थे और उनकी मासिक आय 26,000 रुपये से अधिक थी।
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लापरवाही 80 प्रतिशत निर्धारित
दुर्घटना की जवाबदेही तय करते हुए न्यायाधिकरण के सदस्य मोहिते ने कहा कि यह एक आमने-सामने की टक्कर थी, इसलिए यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह दुर्घटना दोनों चालकों की लापरवाही के कारण हुई।”न्यायाधिकरण ने मुआवज़े के आकलन में मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही 20 प्रतिशत और एमएसआरटीसी बस चालक की लापरवाही 80 प्रतिशत निर्धारित की।
इसके आधार पर न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार को 36,31,633 रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया और एमएसआरटीसी को याचिका दायर करने की तिथि (मार्च 2021) से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
