भिवंडी: अवैध इमारत (Illegal Building) को लेकर भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन (Bhiwandi Municipal Administration) बेहद सख्त हो गया है। महानगरपालिका प्रशासक और कमिश्नर विजय कुमार म्हसाल (Bhiwandi Municipal Commissioner Vijay Kumar Mhasal) और अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने सभी प्रभाग अधिकारियों को अवैध इमारतों की सूची तैयार कर इमारतों के बैनर-पोस्टर लगाकर नागरिकों को फ्लैट और दुकानें न खरीदने के लिए जन जागृति करने के लिए निर्देश जारी किया है।
इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक-4 अंर्तगत दरगाह दीवान शाह रोड़, नवीन कणेरी, कोतवाल शाह दर्गा मजार के पीछे मकान नंबर 434 को तोड़ कर बनाई गई तल अधिक सात मंजिला अवैध इमारत में फ्लैट की खरीददारी न करने के लिए उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने बैनर-पोस्टर लगाकर लोगों को अवैध घोषित बिल्डिंग में फ्लैट नहीं लेने की खातिर सचेत किया हैं।
महानगरपालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभाग-4 के अंतर्गत निवासी मसुद अब्दुल अजिज फक्कीह और अतहत रिजवान शेख मिलकर मकान नंबर 434 तोड़ कर उक्त जगह पर महानगरपालिका की बगैर मंजूरी अवैध रूप से तल अधिक सात मंजिला की आरसीसी इमारत का निर्माण किया। उक्त इमारत को सहायक आयुक्त जाधव ने अवैध घोषित कर जमीन मालिक और बिल्डर के विरूद्ध भोईरवाडा पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी के तहत शिकायत भी दर्ज कराई और अवैध इमारत तोड़ने की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया, किन्तु जमीन मालिक और बिल्डर द्वारा भिवंडी न्यायालय से स्टे लेने की वजह से तोड़ा नहीं जा सका है।
कमिश्नर के आदेश पर महानगरपालिका वकीलों का पैनल न्यायालय में अवैध इमारत का स्थगित आदेश रद्द करने के लिए कोर्ट में अपील की है। सहायक आयुक्त बालाराम जाधव की मानें तो न्यायालय द्वारा दिया गया स्टे आदेश रद्द होने के पश्चात अवैध इमारत को पूर्ण रूप से तोड़कर गिरा दिया जाएगा। महानगरपालिका प्रशासन की सख्ती से अवैध निर्माण में लिप्त बिल्डरों में हड़कंप मच गया है।