भायंदर: आय से अधिक की संपति बनाने के मामले में फंसे भाजपा (BJP) के स्थानीय नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता (Former MLA Narendra Mehta) को मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court)से अंतरिम राहत (Relief) मिल गई है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनको गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है और अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है। मामले की सुनवाई 30 मई को होनी है।
उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की संपति की जांच कर रहा है।
इसी क्रम में उनके खिलाफ नया नगर पुलिस स्टेशन में ज्ञात स्रोत से आय से अधिक संपति अर्जित करने का मामला ब्यूरो ने दर्ज कराया है। उन पर नगरसेवक, महापौर और विधायक पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट मार्ग से करोड़ों की संपति बनाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक, उन्होंने 8 करोड़ से अधिक की संपति अज्ञात स्रोत से जमा की है और उस संपति को अलग-अलग जगह निवेश कर उनकी पत्नी ने छुपाया। नरेंद्र मेहता की पत्नी को सह आरोपी बनाया गया है।