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बदलापुर यौन शाेषण मामले में स्कूल अध्यक्ष-सचिव को नहीं मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने पुलिस को भी लगाई फटकार
बंबई उच्च न्यायालय ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में दो आरोपी स्कूल न्यासियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बदलापुर कांड में स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को भी आरोपी बनाया गया है।
- Written By: आकाश मसने

बंबई उच्च न्यायालय (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में दो आरोपी स्कूल न्यासियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बदलापुर कांड में स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दोनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज किया है।
ठाणे जिले के बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने दो आराेपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं करने पर पुलिस को फटकार लगाई है। बदलापुर में दो बच्चियाें के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का 23 सिंतबर को एनकाउंटर हो गया है। इस मामले में अक्षय के साथ दो अन्य आराेपियों के नाम भी सामने आए थे। लेकिन पुलिस अब तक दाेनों आरोपियों को पकड़ नहीं पाई हैं।
कोर्ट ने जताई नाराजी
मंगलवार को बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय ने दो आरोपी ट्रस्टियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) से नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि पुलिस, जो आमतौर पर आरोपियों को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार करने में अब तक सफल कैसे नहीं हुई है। इस मामले में कोर्ट ने अगस्त में स्वत: संज्ञान लिया था।
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क्या है मामला?
बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कस्बे के स्कूल में 4 व 3 साल की दो बच्चियों का स्कूल के ही एक पुरुष कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया था। 23 सितंबर को एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए ले जाते समय मुठभेड़ में वह पुलिस की गोली लगने से मारा गया।
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एसआईटी कर रही मामले की जांच
राज्य सरकार ने अगस्त में कहा था कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। बदलापुर मामले में अक्षय के अलावा आरोपियों के तौर पर स्कूल के दो न्यासियों अध्यक्ष और सचिव के नाम भी सामने आए थे।
घटना की जानकारी न देने और लापरवाही बरतने का आरोप
स्कूल के अध्यक्ष और सचिव पर घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को नहीं देने और लापरवाही बरतने के आरोप में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पीठ को सूचित किया कि दोनों आरोपी अब भी फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं दोनों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है।
अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी
बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि ‘‘पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी हद तक जाती है। वे इन दोनों को कैसे गिरफ्तार नहीं कर पाए? क्या पुलिस उन्हें अग्रिम जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं?”
सराफ ने कहा कि पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय की।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Anticipatory bail plea of school president secretary rejected in badlapur sexual abuse case
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